पंजाब

Punjab News: बेटे की हत्या के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

Triveni
8 Jun 2024 4:01 PM IST
Punjab News: बेटे की हत्या के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा
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Amritsarअमृतसर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरिंदर सिंह ग्रेवाल ने आज अजनाला निवासी राजवंत सिंह Rajwant Singh, resident of Ajnala को करीब 15 साल पहले अपने बेटे गुरविंदर सिंह की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। राजवंत पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है और अगर वह जुर्माना नहीं भर पाता है तो उसे एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
जानकारी के अनुसार, दिसंबर 2009 को राजवंत पर अजनाला पुलिस
Ajnala Police
ने अपने बेटे गुरविंदर की हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया था। मृतक की पत्नी अमरजीत कौर के बयान के बाद उस पर मामला दर्ज किया गया था। उसने पुलिस को बताया कि राजवंत के अपनी साली के साथ कथित तौर पर अवैध संबंध थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसने उसे घर से निकाल दिया। अमरजीत ने कहा कि वह अपने माता-पिता के साथ रह रही थी और गुरविंदर अपने पिता के साथ रह रहा था।
उसने कहा कि गुरविंदर उसे फोन करके घर वापस आने के लिए कहता था। उसने कहा कि इस वजह से पिता और बेटे के बीच अक्सर बहस होती थी। अमरजीत ने बताया कि दिसंबर 2009 में राजवंत ने गुरविंदर की धारदार हथियार से हत्या कर दी और घर से भाग गया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
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