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Tarn Taran. तरनतारन: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) ने गुरुवार को ‘कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम’ विषय पर सेमिनार का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता शिल्पा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, डीएलएसए, तरनतारन ने की।
इस अवसर पर संबोधित करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि Central government ने संशोधन प्रावधानों के तहत अभियुक्तों के लिए मृत्युदंड सहित अधिक कठोर सजा का प्रावधान किया है। न्यायाधीश ने कहा कि पीड़ितों को जागरूक करने के लिए समाज के सभी वर्गों से सहयोग की आवश्यकता है।
लीगल एड डिफेंस काउंसिल के सहायक रणकरनबीर सिंह ने कहा कि संशोधित पोक्सो अधिनियम, 2012 बच्चों को उत्पीड़न से बचाना चाहिए। न्यायाधीश ने कहा कि अधिनियम को उसकी भावना के अनुरूप लागू करने के लिए सभी को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए।
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Triveni
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