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Ferozepur. फिरोजपुर: पुलिस ने जीरा सिटी थाने में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में डीसीसी अध्यक्ष और जीरा के पूर्व विधायक तथा आठ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज case filed against किया है। जीरा उपमंडल के बाघी पटनी गांव निवासी शिकायतकर्ता गुरनाम सिंह के अनुसार, शिकायतकर्ता गांव में 8 एकड़ 12 मरला कृषि भूमि का काबिज था।
“पूर्व विधायक कुलबीर जीरा के चाचा मोहिंदरजीत सिंह Mohinderjit Singh के खिलाफ मेरे पिता बख्शीश सिंह द्वारा दायर भूमि विवाद मामले में हाईकोर्ट ने 1992 में हमारे पक्ष में स्टे दिया था। तब से हम जमीन पर खेती कर रहे थे। 6 जून को मोहिंदरजीत, उनके चचेरे भाई महकदीप, जीरा नगर परिषद अध्यक्ष रशपाल सिंह गिल, बाबा करनैल सिंह, बूटा सिंह, बलविंदर सिंह, पूर्व मार्केट कमेटी चेयरमैन कुलबीर सिंह तथा एक अज्ञात व्यक्ति हथियारों के साथ हमारे खेत में पहुंचे”, गुरनाम ने कहा।
उन्होंने बताया कि आरोपियों ने उनकी जमीन पर जुताई शुरू कर दी। गुरनाम ने बताया, "जब हम वहां पहुंचे तो उन्होंने हमें धमकाया। इसी बीच महकदीप को कुलबीर का फोन आया और उसने हमें सबक सिखाने के लिए कहा। आरोपियों में से एक करनैल सिंह ने हम पर गोली चलाई, जिससे मेरा बेटा गुरलाल घायल हो गया।" पुलिस ने कुलबीर और अन्य के खिलाफ जीरा थाने में मामला दर्ज किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा कि मामला राजनीति से प्रेरित है। वारिंग ने कहा, "पुलिस ने बिना किसी कारण के कुलबीर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के पास कुलबीर के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। घटना के समय वह वहां मौजूद भी नहीं था। पुलिस को इस मामले में एफआईआर रद्द करनी चाहिए या क्रॉस एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, अन्यथा हम राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे।"
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Triveni
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