पंजाब

Punjab News: तेज रफ्तार ट्रक ने 16 वर्षीय लड़के को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई

Triveni
14 Jun 2024 7:26 PM IST
Punjab News: तेज रफ्तार ट्रक ने 16 वर्षीय लड़के को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई
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Garhshankar. गढ़शंकर: गढ़शंकर-श्री आनंदपुर साहिब मार्ग Garhshankar-Sri Anandpur Sahib Road पर सिविल अस्पताल के पास आज एक तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार 16 वर्षीय किशोर को कुचल दिया। किशोर की मौके पर ही मौत हो गई तथा गुस्साए लोगों ने गढ़शंकर थाने के सामने यातायात जाम कर दिया। पुलिस द्वारा ट्रक चालक को गिरफ्तार करने तथा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने जाम हटा लिया।
गढ़शंकर के मोहल्ला अंबेडकर नगर के वार्ड नंबर 7 निवासी सुरेश कुमार का पुत्र अंकित (16) आज सुबह करीब 6.30 बजे साइकिल पर गढ़शंकर-श्री आनंदपुर साहिब मार्ग पर फुटबॉल खेलने जा रहा था। तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से किशोर को टक्कर मार दी। वाहन के नीचे कुचले जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। किशोर की मौत की खबर मिलते ही उसके गुस्साए परिजनों तथा क्षेत्रवासियों ने थाने
के सामने सड़क जाम कर दी तथा पंजाब सरकार तथा स्थानीय विधायक के खिलाफ नारेबाजी की।
दो घंटे तक जाम लगाने के बाद थाना प्रभारी गुरिंदरजीत सिंह Incharge Gurinderjit Singh नागरा ने प्रदर्शनकारियों को बताया कि ट्रक मालिक और उसके चालक परमजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बाद में प्रदर्शनकारियों ने जाम हटा लिया। मृतक की मां सीमा और रिश्तेदारों ने पुलिस को बताया कि अंकित रोजाना की तरह सुबह करीब साढ़े छह बजे सरकारी स्कूल में फुटबॉल खेलने जा रहा था। जब वह सिविल अस्पताल के पास पहुंचा तो तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अंकित के पिता सुरेश कुमार की करीब छह महीने पहले मौत हो गई थी। प्रदर्शन के दौरान रविंदर नीटा, कामरेड गुरनेक सिंह भज्जल, कामरेड कुलभूषण कुमार और गढ़शंकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज कृपाल ने तेज रफ्तार भारी वाहनों की चपेट में आकर लोगों की मौत के बाद भी सख्त कार्रवाई न करने पर प्रशासन और पुलिस की निंदा की। उन्होंने मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की। थाना प्रभारी गुरिंदरजीत सिंह नागरा ने बताया कि ट्रक चालक परमजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि ट्रक मालिक और चालक के खिलाफ गढ़शंकर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 427, 279 और 304-ए के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
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