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Punjab News: अमृतसर सेंट्रल जेल में तलाशी अभियान के दौरान 21 मोबाइल फोन बरामद

Triveni
13 Jun 2024 1:32 PM GMT
Punjab News: अमृतसर सेंट्रल जेल में तलाशी अभियान के दौरान 21 मोबाइल फोन बरामद
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Amritsar. अमृतसर: अमृतसर सेंट्रल जेल Amritsar Central Jail से मोबाइल फोन जब्त होने का सिलसिला जारी है। कल जेल अधिकारियों ने तलाशी अभियान के दौरान कैदियों से प्रतिबंधित सामग्री जब्त की।
यह मामला तब प्रकाश में आया जब जेल अधिकारियों ने इस संबंध में इस्लामाबाद पुलिस थाने islamabad police station में शिकायत दर्ज कराई। तलाशी अभियान के दौरान 21 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इनमें छह टच और 15 कीपैड सेलफोन शामिल हैं। मोबाइल फोन पुलिस को सौंप दिए गए, जिसने उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। इस साल बरामद मोबाइल फोन की संख्या 450 से अधिक हो गई है।
सहायक जेल अधीक्षक नरेश पाल ने बताया कि सेलफोन के अलावा जेल कर्मचारियों ने तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों के 17 सिम कार्ड और दो चार्जर भी जब्त किए।
जिन कैदियों से सेलफोन बरामद किए गए, उनमें पलविंदर सिंह उर्फ ​​कद्दू, रंजीत सिंह, रोहित गिल, अमित, राहुल, इंद्रजीत सिंह, हरप्रीत सिंह और कुलदीप सिंह शामिल हैं। इस संबंध में उनके खिलाफ जेल अधिनियम की धारा 42 और 52-ए के तहत मामला दर्ज किया गया है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त डॉ. दर्पण आहलूवालिया ने कहा, "कैदी मोबाइल फोन पर किससे बात कर रहे हैं, इसका पता लगाने के लिए जांच जारी है। जांच के दौरान पूरे गठजोड़ का भंडाफोड़ होगा।" पुलिस विभाग के सूत्रों ने बताया कि जब्त मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच की जा रही है। पहले की जांच में पता चला था कि जेल के कैदी प्रतिबंधित सामग्री, जिसमें नशीली दवाएं, तंबाकू, सिगरेट और बिडियां शामिल हैं, के अलावा सेलफोन की तस्करी के लिए जेल परिसर में अपने साथियों से संपर्क कर रहे थे। सूत्रों ने बताया कि जेल के उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र से कोई प्रतिबंधित वस्तु बरामद नहीं हुई, जहां गैंगस्टर और तस्कर बंद थे। सूत्रों ने बताया कि कैदियों के लिए जेल में प्रतिबंधित सामग्री की तस्करी में सुरक्षा कर्मियों सहित अंदरूनी लोगों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। फतेहपुर में अमृतसर सेंट्रल जेल घनी आबादी वाले इलाके में स्थित है। सूत्रों ने बताया कि जेल की चारदीवारी पर लोहे की जाली लगाने की परियोजना पहले से ही पाइपलाइन में है। सूत्रों ने बताया कि इससे जेल परिसर में बाहर से प्रतिबंधित वस्तुओं को फेंकने पर रोक लगेगी।
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