पंजाब
SC/ST अधिनियम के तहत दोषी करार दिए गए पंजाब के विधायक ने हाईकोर्ट का रुख किया
Ratna Netam
25 Sept 2025 12:46 PM IST

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Punjab.पंजाब: तरनतारन के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा आप विधायक मनजिंदर सिंह को भारतीय दंड संहिता और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दोषी ठहराए जाने के एक पखवाड़े बाद, उन्होंने इस फैसले को चुनौती देने के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अन्य बातों के अलावा, वह अपनी अपील के लंबित रहने तक दोषसिद्धि और सजा को निलंबित करने की भी मांग कर रहे हैं। मनजिंदर सिंह को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील दायर की। अपनी याचिका में, विधायक ने कहा कि वह एक बाढ़ प्रभावित निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान विधायक हैं और उन्होंने तर्क दिया कि "राहत समन्वय और चल रहे आपदा-प्रतिक्रिया उपायों की निगरानी" सुनिश्चित करने के लिए उनकी सजा को तत्काल निलंबित करना आवश्यक था।
न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया के समक्ष प्रस्तुत याचिका में कहा गया है कि निचली अदालत अभियोजन पक्ष के मामले की कुछ स्पष्ट विशेषताओं को ठीक से समझने में विफल रही, जिससे, अपील के अनुसार, "अभियोजन पक्ष की कहानी की सत्यता पर संदेह" हुआ और परिणामस्वरूप न्याय की घोर विफलता हुई। आवेदन में यह भी कहा गया है कि अपीलकर्ता मुकदमे के दौरान पहले ही सात महीने से ज़्यादा की कैद काट चुका है और निकट भविष्य में अपील पर सुनवाई होने की संभावना नहीं है, जिससे मौजूदा परिस्थितियों में सज़ा का निलंबन ज़रूरी हो जाता है। पीठ को बताया गया कि अभियोजन पक्ष का मामला एक महिला के आरोपों पर आधारित है। उसने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता और अन्य लोगों ने, उसकी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने के दौरान, "कथित तौर पर उसका शील भंग किया और उसके बाद उसके परिवार पर हमला किया"।
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