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Punjab.पंजाब: स्थानीय निकाय विभाग ने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में संपत्ति कर की फ्लोर दरों में 5 प्रतिशत की वृद्धि की है। पिछले दिनों कलेक्टर दरों में हुई वृद्धि को देखते हुए दरों में वृद्धि की गई है। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्थानीय निकाय द्वारा आदेश जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि केंद्र ने अनिवार्य किया है कि यूएलबी में संपत्ति कर की फ्लोर दरें जीएसडीपी के 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा का लाभ उठाने के लिए मौजूदा सर्किल दरों के अनुरूप होनी चाहिए। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत धन प्राप्त करना भी आवश्यक था। इन दरों में पिछली वृद्धि 2021 में की गई थी।
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