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पंजाब Punjab : पोक्सो कोर्ट ने चार साल पहले बाबा बकाला के लखूवाल गांव में अपनी छह साल की बेटी से बलात्कार और हत्या के मामले में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश ने प्रताप सिंह (36) को अपराध का दोषी पाया और उसे मौत की सजा सुनाई। साथ ही आईपीसी की धारा 302 के तहत एक लाख रुपये का जुर्माना और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
5 जनवरी, 2020 को खलचियां थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार, पीड़िता की मां और दोषी की पत्नी रमनजीत कौर ने कहा कि प्रताप सिंह ने 4 और 5 जनवरी की रात को उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। नाबालिग लड़की का शव पास के जंगल में एक पेड़ से लटका मिला।
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