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Punjab,पंजाब: व्यावसायीकरण और व्यापक व्यापारिक लेन-देन ने समाज में अपराध दर को कई तरह से बढ़ा दिया है और ऐसा ही एक तरीका है दुर्भावनापूर्ण इरादे से जारी किए गए चेक का बार-बार अनादर करना। इससे न केवल व्यापारिक लेन-देन का सुचारू संचालन प्रभावित होता है, बल्कि कई बार संबंधित व्यक्ति के दिवालिया होने या जीवन भर की कमाई खत्म होने जैसी स्थिति भी पैदा हो जाती है। इस पर गौर करते हुए एक स्थानीय अदालत ने पंजाब के संगरूर में नम्बरदार पेस्टीसाइड्स नाभा रोड Nambardar Pesticides Nabha Road के मालिक साहिब सिंह को चेक बाउंस मामले में दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड मुंबई ने वकील रवि इंदर सिंह के माध्यम से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत में कंपनी के एक प्रतिनिधि ने कहा कि आरोपी ने कीटनाशकों की खरीद के लिए उनसे संपर्क किया था और उन्हें कीटनाशकों की आपूर्ति की गई थी। आरोपी कंपनी का कीटनाशकों का वितरक है। आरोपी के खिलाफ कुल 74,88,981 रुपये बकाया है। कानूनी दायित्व से मुक्त होने के लिए आरोपी ने कंपनी के पक्ष में 20 अगस्त, 2019 को इलाहाबाद बैंक से 60,00,000 रुपये की राशि का चेक जारी किया, हालांकि, जब शिकायतकर्ता द्वारा चेक प्रस्तुत किया गया, तो इसे "व्यवस्था से अधिक" टिप्पणी के साथ बिना भुगतान के वापस कर दिया गया। दूसरी ओर, आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने खाली सुरक्षा चेक का दुरुपयोग किया है और कंपनी को कुछ भी देय नहीं है।
उन्होंने दावा किया कि वितरक की नियुक्ति के समय सुरक्षा के लिए शिकायतकर्ता कंपनी द्वारा लिए गए खाली हस्ताक्षरित चेक का दुरुपयोग शिकायतकर्ता कंपनी/अधिकारियों द्वारा झूठी शिकायतों में उसे घसीटने के लिए किया गया है। कथित सामग्री उसे कभी भी आपूर्ति नहीं की गई थी जैसा कि वर्तमान शिकायत में आरोप लगाया गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि चालान और अन्य खाता संबंधी दस्तावेज स्वयं निर्मित और फर्जी दस्तावेज हैं। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि आरोपी ने यह बचाव किया था कि उसने शिकायतकर्ता से माल प्राप्त नहीं किया, लेकिन न तो कोई गवाह पेश किया गया और न ही बिल की डिलीवरी से इनकार करने वाला कोई दस्तावेज पेश किया गया। वह इसे साबित करने के बजाय पूरी तरह चुप रहा। अदालत ने आरोपी को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी को शिकायतकर्ता को 60,00,000 रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। मुआवजा न देने पर दोषी को 2 महीने का साधारण कारावास और भुगतना होगा।
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Payal
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