पंजाब

Punjab: विधिक सेवा प्राधिकरण ने 406 गैर-प्रतिनिधित्व प्राप्त दोषियों को अपील दायर करने में मदद की

Ratna Netam
16 July 2025 1:13 PM IST
Punjab: विधिक सेवा प्राधिकरण ने 406 गैर-प्रतिनिधित्व प्राप्त दोषियों को अपील दायर करने में मदद की
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Punjab.पंजाब: पंजाब की जेलों में मुफ़्त क़ानूनी सहायता पाने के हक़दार होने के बावजूद बिना किसी प्रतिनिधित्व के सड़ रहे दोषियों और विचाराधीन कैदियों को आखिरकार राहत मिल रही है। पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (PULSA) ने उनकी ओर से 406 मामलों में आपराधिक अपील दायर की है। यह हस्तक्षेप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सूर्यकांत के मार्गदर्शन में शुरू की गई राष्ट्रव्यापी "मिशन मोड" पहल का परिणाम है। इस अभियान के तहत भारत भर के विधिक सेवा संस्थान, अक्सर वर्षों तक बिना किसी बचाव के छोड़े गए कैदियों के लिए न्याय तक सार्थक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय हुए हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने व्यक्तिगत रूप से विभिन्न न्यायालयों में ऐसी पहलों का नेतृत्व किया है, जिनमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय - उनकी मूल अदालत - भी शामिल है। पंजाब में, यह राष्ट्रीय आंदोलन "मिशन मोड पंजाब" में तब्दील हो गया है, जिसका नेतृत्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और
PULSA
के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति शील नागू और कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल कर रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मुफ़्त क़ानूनी सहायता पाने का हक़दार कोई भी दोषी बिना किसी प्रतिनिधित्व के न छूटे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और तालुक विधिक सेवा समितियों के साथ मिलकर काम करते हुए, PULSA ने शुरुआत में पंजाब भर में बिना कानूनी प्रतिनिधित्व वाले 460 सजायाफ्ता कैदियों की पहचान की। इनमें से 406 मामलों में अपीलें पहले ही दायर की जा चुकी हैं, जबकि बाकी मामलों में प्रक्रिया चल रही है। न्यायमूर्ति सिब्बल ने कहा, "यह एक बार की प्रक्रिया नहीं है। यह प्रक्रिया निरंतर और सतत है ताकि कानूनी सहायता उन लोगों तक पहुँच सके जो लंबे समय से चुपचाप कष्ट सह रहे हैं।" कानूनी सहायता में आने वाली बाधाओं को और दूर करने के लिए,
PULSA
ने उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के साथ मिलकर एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की है जिससे कानूनी सहायता वकील और कैदियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संभव हो सके। जिन कैदियों के मामले उच्च न्यायालय में लंबित हैं, उनके साथ सीधा संवाद सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसके समानांतर "मिशन पैरोल सहायता अभियान" भी चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पात्र दोषियों को समय पर पैरोल दिलाना है। जेलों के अंदर कानूनी सहायता क्लिनिक ऐसे कैदियों की पहचान करते हैं, आवेदन प्रक्रिया में सहायता करते हैं, और पैरोल से इनकार किए जाने पर अपील या रिट याचिका दायर करने में उनकी सहायता करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रक्रियात्मक बाधाएँ कानूनी उपायों तक उनकी पहुँच में बाधा न बनें।
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