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Chandigarh चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने मध्य प्रदेश में कथित तौर पर दूषित दवा के सेवन से 14 बच्चों की मौत के बाद कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री, वितरण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
पंजाब सरकार के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा सोमवार को जारी एक आदेश में कहा गया है, "कार्यालय के संज्ञान में आया है कि सरकारी विश्लेषक, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला और एफडीए, मध्य प्रदेश द्वारा कोल्ड्रिफ सिरप को "मानक गुणवत्ता का नहीं" घोषित किया गया है।
दवा का बैच नंबर SR-13 है, जिसका निर्माण श्रीसन फार्मास्युटिकल, बैंगलोर हाईवे, सुंगुवरचत्रम (मथुरा), कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु द्वारा किया जाता है।
आदेश में कहा गया है, "उपर्युक्त दवा का निर्माण मिलावटी बताया गया है, क्योंकि इसमें डायथिलीन ग्लाइकॉल (46.28 प्रतिशत w/v) है, जो इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाता है।"
पंजाब एफडीए के आदेश में कहा गया है, "मामले की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि उक्त उत्पाद को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में हाल ही में हुई बच्चों की मौतों से जुड़ा पाया गया है, इसलिए उपर्युक्त उत्पाद को जनहित में तत्काल प्रभाव से पंजाब राज्य में बिक्री, वितरण और उपयोग के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाता है।"
इसमें यह भी कहा गया है कि पंजाब में खुदरा विक्रेता, वितरक, पंजीकृत चिकित्सक और अस्पताल व स्वास्थ्य सेवा संस्थान आदि उक्त उत्पाद की खरीद, बिक्री या उपयोग नहीं करेंगे।
आदेश में कहा गया है कि यदि राज्य में दवा का कोई स्टॉक उपलब्ध है, तो इसकी जानकारी FDA (औषधि शाखा) को प्रदान की जा सकती है।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक महीने में संदिग्ध गुर्दे की विफलता के कारण बच्चों की मौत की खबरें आईं। तमिलनाडु में निर्मित इस कफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) नामक एक अत्यधिक जहरीला पदार्थ मिला हुआ पाया गया।
इन दुखद मौतों के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया गया, जिसके कारण मध्य प्रदेश में अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, गिरफ्तारियाँ की गईं, देश भर में स्टॉक जब्त किया गया और केरल तथा कर्नाटक जैसे राज्यों में दवा संबंधी दिशानिर्देशों में तत्काल कड़े बदलाव किए गए।
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