पंजाब

Punjab: भूमि कानून संशोधन, डिजिटल रिकॉर्डिंग मजबूत

Saba Naaz
29 Dec 2025 6:16 PM IST
Punjab: भूमि कानून संशोधन, डिजिटल रिकॉर्डिंग मजबूत
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Chandigarh चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को कई प्रशासनिक और गवर्नेंस सुधारों को मंज़ूरी दी, जिनका मकसद नागरिकों की सरकार के साथ रोज़ाना की बातचीत को सीधे आसान बनाना है।
इसके अलावा, कैबिनेट ने मोहाली ज़िले में बनूर को तहसील के तौर पर अपग्रेड करने, होशियारपुर में हरियाना को नई सब-तहसील बनाने, डिजिटल रिकॉर्ड के ज़रिए ज़मीन राजस्व कानूनों को आधुनिक बनाने के लिए संशोधनों को आगे बढ़ाने और समग्र शिक्षा के तहत स्पेशल टीचर एजुकेटर्स को लंबे समय से लंबित राहत देने को मंज़ूरी दी, जो नागरिक-केंद्रित, सेवा-उन्मुख गवर्नेंस की ओर एक स्पष्ट बदलाव का संकेत है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि इन फैसलों से निवासियों के लिए प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंच काफी आसान हो जाएगी और नियमित सरकारी काम के लिए लंबी दूरी की यात्रा की ज़रूरत कम हो जाएगी। ये फैसले बड़े जनहित में तेज़ और ज़्यादा सुविधाजनक सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए लिए गए हैं। निवासियों को बड़ी राहत देते हुए, कैबिनेट ने अपील प्रक्रिया से संबंधित पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 में संशोधनों को भी मंज़ूरी दी।
इन बदलावों का मकसद अनावश्यक मुकदमों को कम करना, मुक़दमेबाज़ों का समय बचाना और गैर-मुक़दमेबाज़ों को बेवजह की परेशानी से बचाना है। ये संशोधन डिजिटल रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता भी देंगे, जिससे नागरिक-अनुकूल, कागज़ रहित रिकॉर्ड-कीपिंग मज़बूत होगी और भूमि प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी। कैबिनेट ने कहा कि सरकार ने भूमि से संबंधित प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए पहले ही ई-सेवा पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, नागरिक एक आसान, सिंगल-क्लिक प्रक्रिया के माध्यम से बुनियादी विवरण जमा करके खंगी तकसीम (पारिवारिक बंटवारे) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यह पहल भूमि सीमांकन को सुव्यवस्थित करने, विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने, भूमि की खरीद-बिक्री को सुविधाजनक बनाने, फसल क्षति के लिए समय पर मुआवज़ा देने और जमाबंदी की प्रतियां प्राप्त करना आसान बनाने में मदद करेगी। कैबिनेट ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले संविदा स्पेशल टीचर एजुकेटर्स के लिए ऊपरी आयु सीमा में एक बार की छूट को मंज़ूरी दी ताकि उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग में नियमित किया जा सके। यह फैसला प्रशिक्षित और अनुभवी शिक्षकों को बनाए रखकर विशेष बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करेगा। कैबिनेट ने स्पष्ट किया कि इस उपाय से राज्य के खजाने पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।
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