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Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग ने गुरुवार को मोहाली में बारिश के बाद हुए भीषण जलभराव और यातायात व्यवधान पर इन स्तंभों में छपी एक खबर पर स्वतः संज्ञान लिया।आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संत प्रकाश ने भी इस मुद्दे पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।खबर में इलाके में 20 मिनट की मूसलाधार बारिश के प्रभाव का विस्तृत विवरण दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप सीवेज लाइनें ओवरफ्लो हो गईं, नालियां जाम हो गईं और सड़कें जलमग्नहो गईं, जिससे निवासियों और वाहन चालकों को काफी असुविधा हुई।अपने विस्तृत आदेश में न्यायमूर्ति संत प्रकाश ने कहा कि आयोग ने “प्रमुख दैनिक समाचार पत्र” में प्रकाशित विस्तृत खबर, “मोहाली में सड़कें जलमग्न, सीवर ओवरफ्लो, नालियां चोक” का अध्ययन किया है। इसमें संकेत दिया गया है कि बारिश ने भीषण गर्मी से कुछ राहत दी है, लेकिन सीवेज लाइनें ओवरफ्लो होने, नालियों के जाम होने और सड़कों पर जलभराव जैसी मौसमी समस्याएं भी पैदा हुई हैं।
न्यायमूर्ति संत प्रकाश ने कहा कि समाचार-रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि "20 मिनट की बारिश के कारण मोहाली के कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे निवासियों को पूरे दिन जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ा।"इसमें यह भी संकेत दिया गया है कि पटियाला चौक, के-एरिया लाइट पॉइंट, जीरकपुर और पारस डाउनटाउन मॉल के पास वीआईपी रोड पर वाहनों की लंबी कतारें और ट्रैफिक जाम देखा गया।न्यायमूर्ति संत प्रकाश ने आदेश जारी करने से पहले जीरकपुर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी और मोहाली नगर आयुक्त को मामले पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।रिपोर्ट 29 सितंबर तक प्रस्तुत की जानी है - मामले की अगली सुनवाई की तारीख। आदेश की प्रति अनुपालन के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजने का भी निर्देश दिया गया।
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Harrison
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