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Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज पंजाब के मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव (जेल) को न्यायालय में उपस्थित होकर जेल सुरक्षा उपायों को लागू करने में विफलता के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा। न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल तथा न्यायमूर्ति दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने भी प्रगति की कमी पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा, "जेल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से हम संतुष्ट नहीं हैं। राज्य की ओर से कई हलफनामे दायर किए गए हैं, लेकिन सूचीबद्ध क्षेत्रों में प्रगति की कमी रही है।"
न्यायालय ने जोर देकर कहा कि जेल सुरक्षा उपायों की निगरानी के लिए स्वप्रेरणा से न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही गई। पीठ ने स्पष्ट किया कि पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद पंजाब अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जेल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रस्तावित कदमों को लागू करने में विफल रहा। पीठ ने जेलों में संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त के लिए आवश्यक माने जाने वाले 438 वॉकी-टॉकी सेट खरीदने में पंजाब की विफलता पर कड़ी आपत्ति जताई। न्याय मित्र तनु बेदी ने पीठ को बताया कि 25 जनवरी, 2024 को दायर हलफनामे में कहा गया था कि इन्हें दो या तीन महीने के भीतर खरीद लिया जाएगा। हालांकि, बाद के हलफनामों से संकेत मिलता है कि खरीद निधि आवंटन पर निर्भर थी। 16 जनवरी को जारी नवीनतम हलफनामे में कहा गया है कि निविदा रद्द कर दी गई है।
देरी की आलोचना करते हुए, अदालत ने कहा, "यह स्पष्ट है कि जेलों में संवेदनशील क्षेत्रों की उचित गश्त के लिए वॉकी-टॉकी सेट की आवश्यकता थी, और बिना किसी उचित कारण के, उन्हें खरीदने की प्रक्रिया को अधिकारियों को ही ज्ञात कारणों से टाल दिया गया है।" अदालत ने नायलॉन और लोहे की जाली लगाने, गश्त के लिए मोटरसाइकिल खरीदने, सर्चलाइट, फ्लडलाइट और हाई-मास्ट पोल लगाने सहित अन्य सुरक्षा उपायों के गैर-कार्यान्वयन की ओर भी इशारा किया। पीठ का मानना था कि पंजाब के अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दायर हलफनामों में इनकी सिफारिश किए जाने के बावजूद राज्य सरकार ने कोई प्रगति नहीं की है। अदालत ने कहा, "इन पहलुओं पर कोई प्रगति नहीं हुई है, हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों ने खुद इन उपायों को जेल सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यक बताया था।"
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