पंजाब

Punjab हाई कोर्ट ने पलटा मौत की सजा का फैसला

Kiran
27 Aug 2026 10:24 AM IST
Punjab हाई कोर्ट ने पलटा मौत की सजा का फैसला
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Punjab पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने दो नाबालिग बहनों के रेप और मर्डर के मामले में चार लोगों की सज़ा और मौत की सज़ा को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ऐसा कोई कानूनी रूप से मान्य सबूत पेश करने में नाकाम रहा जो इनमें से किसी को भी इन अपराधों से जोड़ता हो। जस्टिस अनूप चितकारा और जस्टिस रमेश चंद्र डिमरी की बेंच ने इस दौरान यह जांचने के लिए एक "छह-चरणीय टेस्ट" (Sextipartite test) बताया कि क्या किसी खुलासे और उससे हुई बरामदगी पर भरोसा किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि खुलासे और बरामदगी को छह-चरणीय टेस्ट से गुज़रना होगा। इसके बाद ही यह जांचा जाएगा कि क्या जांच अधिकारी ने खुलासे वाले बयान की बातों को साबित किया है, या क्या बरामद की गई चीज़ किसी ऐसी खुली जगह पर थी जहाँ आसानी से पहुँचा जा सके और वह दिखाई दे रही हो।
इसे "छह-चरणीय टेस्ट" बताते हुए बेंच ने कहा कि खुलासा करने वाला व्यक्ति पहले से ही उस मामले में आरोपी होना चाहिए; खुलासा करते समय वह हिरासत में होना चाहिए; खुलासा अपनी मर्ज़ी से और "मजबूरी, ज़बरदस्ती, धमकी, लालच या धोखे" के बिना किया गया होना चाहिए; जानकारी में अपराध से जुड़ी कोई अहम बात होनी चाहिए; जानकारी "बरामद की गई चीज़ से साफ़ तौर पर जुड़ी होनी चाहिए"; और सबसे ज़रूरी बात, "खुलासे के बाद जो चीज़ बरामद की गई, वह पहले से बरामद नहीं की गई होनी चाहिए।"
आखिरी शर्त इस मामले में अहम हो गई क्योंकि कोर्ट ने पाया कि आरोपी के कहने पर जो "परना" (कपड़ा) बरामद किया गया था, उसे क्राइम-सीन टीम पहले ही देख चुकी थी। बेंच ने कहा कि जो बात पहले ही पता चल चुकी हो, उसकी 'बरामदगी' नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा, "इसमें ज़रा भी शक नहीं है कि यह साबित नहीं हो पाया है कि बरामदगी किसी आरोपी के कहने पर की गई थी।" ज़हर बरामदगी का दावा भी आरोपी को ज़हर देने की घटना से जोड़ने में नाकाम रहा। कोर्ट ने गौर किया कि क्राइम-सीन रिपोर्ट में पहले ही ज़हरीले लिक्विड वाले एक धातु के कंटेनर का ज़िक्र था, जबकि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि उसमें मौजूद चीज़ उस खरपतवार नाशक (herbicide) से अलग थी जो बाद में प्लास्टिक की बोतल में बरामद हुआ था।
ज़बरदस्ती ज़हर देने के दावे पर बेंच ने कहा: "पीड़ितों में से किसी के भी होंठों और मुँह पर ऐसी कोई चोट नहीं मिली जिससे पहली नज़र में यह साबित हो सके कि उन्हें ज़बरदस्ती ज़हर दिया गया था।" कोर्ट को ज़बरदस्ती ज़हर देने की बात पर वाजिब शक हुआ और आरोपी को इससे जोड़ने वाले सबूतों की कमी भी दिखी। बेंच ने पुष्टि की कि दोनों लड़कियों के साथ रेप हुआ था और ज़हर देने से उनकी मौत हुई थी, लेकिन माँ के बयानों में गंभीर विरोधाभास पाए गए। "यह साफ़ नहीं है कि इन चार लोगों को मामले में कैसे फँसाया गया; और मौत की सज़ा को देखते हुए यह बात और भी गंभीर हो जाती है।" अदालत ने निष्कर्ष निकाला, "हालाँकि अभियोजन पक्ष दोनों पीड़ितों के साथ रेप की घटना को साबित करने में तो सफल रहा, लेकिन वह किसी भी आरोपी को रेप करने वाले के तौर पर जोड़ने में नाकाम रहा।"
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