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पंजाब Punjab : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 4 प्रतिशत कोटे के तहत एक कर्मचारी को चीफ इंजीनियर के पद पर पदोन्नत करने का आदेश दिया है। साथ ही, प्रतिवादी-पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की अड़ियल रवैये की आलोचना की है। जस्टिस अमन चौधरी ने स्पष्ट कानूनी प्रावधानों और 29 जुलाई, 2023 को विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की सकारात्मक सिफारिश के बावजूद याचिकाकर्ता की पदोन्नति करने से इनकार करने के लिए निगम को फटकार लगाई।
वरिष्ठ अधिवक्ता पवन कुमार के माध्यम से कर्मचारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसमें वकील विदुषी कुमार और पारुल ढींगरा ने कहा कि पदोन्नति से इनकार करने के लिए 2019 के निर्देशों में अस्पष्टता के निगम के दावे को खारिज कर दिया गया है। इस बात पर जोर देते हुए कि कानून स्पष्ट है: पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के समय कर्मचारी की दिव्यांगता ही एकमात्र प्रासंगिक कारक है, भले ही दिव्यांगता कब प्राप्त हुई हो।
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