पंजाब
Punjab : पंजाब सरकार को कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे मुफ्त बिजली देने के मामले में हाईकोर्ट का नोटिस
Renuka Sahu
7 Aug 2024 7:16 AM GMT
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पंजाब Punjab : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और अन्य को जनहित में दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में चुनिंदा कृषि ट्यूबवेलों को 24 घंटे मुफ्त और बिना मीटर वाली बिजली देने के पंजाब सरकार के फैसले को मनमाना और पर्यावरण की दृष्टि से असहयोगात्मक बताया गया है। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने तरनतारन जिले की पट्टी तहसील के बलराज सिंह संधू की याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख 30 सितंबर तय की है।
याचिकाकर्ता के वकील गुरनूर एस संधू ने कहा कि मुफ्त बिजली देने का प्रावधान बिना किसी औपचारिक नीति के लागू किया गया है, जिससे भूजल संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। आरटीआई याचिका के जवाब में पता चला है कि पट्टी में 300 कृषि कनेक्शनों को 24 घंटे बिना मीटर वाली बिजली मिल रही है। हालांकि, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) ने इन कनेक्शनों को काटने में असमर्थता के लिए उपभोक्ताओं और किसानों के विरोध का हवाला दिया।
याचिका में इस प्रथा के गंभीर पर्यावरणीय नतीजों पर भी प्रकाश डाला गया है। पंजाब जल संसाधन (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2020 के तहत 27 जनवरी, 2023 को जारी एक सरकारी अधिसूचना ने पट्टी क्षेत्र को 236 प्रतिशत भूजल निष्कर्षण दर के रूप में वर्गीकृत किया, इसे "अतिदोहित (200 प्रतिशत और अधिक)" श्रेणी में रखा। केंद्रीय भूजल बोर्ड की 2023 की रिपोर्ट में भी पंजाब में 153 मूल्यांकन इकाइयों में से 117 को अतिदोहित के रूप में चिह्नित किया गया है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि धान के मौसम के दौरान सिंचाई के लिए केवल आठ घंटे मुफ्त बिजली प्रदान करने की अपनी नीति का पालन करने में राज्य की निष्क्रियता और विफलता अवैध है और इससे पंजाब के भूजल संसाधनों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इस प्रकार, याचिका में राज्य को ऐसे सभी अनधिकृत बिजली कनेक्शनों को तुरंत काटने का निर्देश देने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग की गई।
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Renuka Sahu
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