पंजाब

Punjab High Court ने यूट्यूबर को जमानत दी

Ratna Netam
29 April 2026 12:36 PM IST
Punjab High Court ने यूट्यूबर को जमानत दी
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Punjab.पंजाब: पंजाब हाईकोर्ट ने हाल ही में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट (Official Secrets Act) के तहत गिरफ्तार एक यूट्यूबर को जमानत प्रदान की है। अदालत ने यूट्यूबर के पक्ष में यह फैसला सुनाते हुए कहा कि जांच प्रक्रिया के दौरान गिरफ्तारी और हिरासत की जरूरत का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है।
जानकारी के अनुसार, आरोपी यूट्यूबर पर संवेदनशील सरकारी दस्तावेजों को लीक करने और उन्हें सार्वजनिक रूप से साझा करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में पुलिस ने यूट्यूबर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद यूट्यूबर ने अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की थी।
हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वर्तमान समय में आरोपी को जमानत मिलने से जांच पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी को जमानत मिलने के साथ ही उसे जांच में सहयोग देने और किसी भी संवेदनशील दस्तावेज को सार्वजनिक न करने की शर्त भी लागू की जाएगी।
यूट्यूबर के वकील ने अदालत को बताया कि उनका मुव्वकिल केवल सूचना साझा करने के उद्देश्य से वीडियो बनाता है और उसका उद्देश्य किसी भी तरह की सरकारी सुरक्षा को खतरे में डालना नहीं था। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि गिरफ्तारी और हिरासत का कोई ठोस कारण नहीं है और जमानत दी जाए।
अदालत ने इस मामले में यह भी ध्यान रखा कि यूट्यूबर का व्यक्तिगत रिकॉर्ड और पिछले व्यवहार जमानत के पक्ष में जाता है। न्यायालय ने यह निर्देश भी दिया कि आरोपी जमानत पर रहते हुए सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम के जरिए संवेदनशील जानकारियों का प्रसार नहीं करेगा।
मामले ने मीडिया और सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा पैदा की है। लोगों ने यूट्यूबर के जमानत मिलने के फैसले को स्वागत योग्य बताया, जबकि कुछ लोगों ने यह भी चिंता व्यक्त की कि संवेदनशील सरकारी दस्तावेजों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।
इस मामले में आगे की सुनवाई में अदालत यह निर्धारित करेगी कि आरोपी के खिलाफ आरोप कितने ठोस हैं और जांच में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में यूट्यूबर जमानत पर है और अदालत के निर्देशों का पालन कर रहा है।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से यह संकेत मिलता है कि हाईकोर्ट संवेदनशील मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत को हमेशा जांच के नजरिए से देखता है और आरोपी के अधिकारों का संरक्षण करता है।
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