Punjab High Court : नगर निगम चुनावों के लिए मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए
Chandigarh चंडीगढ़ : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (एचसी) ने राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि पंजाब में 21 दिसंबर को होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाए। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की उच्च न्यायालय की पीठ ने पटियाला निवासी निखिल कुमार की याचिका पर विचार करते हुए ये निर्देश पारित किए। याचिकाकर्ता ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए उपाय करने की मांग की।
याचिका का निपटारा करते हुए, अदालत ने पटियाला में अधिकारियों से उनके द्वारा उनके प्रतिनिधित्व में उठाए गए मुद्दों से निपटने के लिए कहा और मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों को उपलब्ध कराने के लिए एसईसी को सामान्य निर्देश भी जारी किए। पांच नगर निगमों - अमृतसर, पटियाला, लुधियाना, जालंधर और फगवाड़ा - 44 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव 21 दिसंबर को होने हैं। नामांकन प्रक्रिया 9 दिसंबर को शुरू हुई और 12 दिसंबर को समाप्त हुई।