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Punjab,पंजाब: पंजाब स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम के संबंध में राज्य के सभी सिविल सर्जनों को पत्र लिखा है। स्वास्थ्य निदेशक डॉ. हितिंदर कौर ने इस संबंध में उपाय सुझाए हैं। उन्होंने सिविल सर्जनों से कहा कि वे डिप्टी कमिश्नरों की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य बोर्ड का गठन करें, जिसमें एसएसपी, सिविल सर्जन, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, पैरामेडिकल स्टाफ के प्रतिनिधि, जिला आईएमए अध्यक्ष/पीसीएमएस एसोसिएशन/सदस्य, एनजीओ के प्रतिनिधि और कानूनी विशेषज्ञ शामिल हों।
“जिला स्वास्थ्य बोर्ड की बैठक महीने में एक बार होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अधिक आवाजाही वाले स्वास्थ्य संस्थान निकटतम पुलिस स्टेशन से जुड़े हों। संस्थान के प्रमुख द्वारा आवश्यकतानुसार संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा उचित सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जानी चाहिए। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे और उचित प्रकाश व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए और आपातकालीन व्यवस्था की जानी चाहिए,” डॉ. हितिंदर ने कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा के मामले में संस्थान प्रमुख संस्थागत एफआईआर दर्ज करेंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं में आने-जाने वाले मरीजों के विभाग (IPD) के अटेंडेंट को एक ही पास जारी किया जाना चाहिए, ताकि केवल एक व्यक्ति को आईपीडी में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सके।
उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को उचित सुरक्षा उपायों की रणनीति बनाने और उन्हें लागू करने के लिए एक ‘अस्पताल सुरक्षा समिति’ और ‘हिंसा रोकथाम समिति’ का गठन करने की आवश्यकता है। समिति में पैरामेडिकल स्टाफ के सदस्य भी शामिल होने चाहिए। उन्होंने कहा कि समिति सुविधा का सुरक्षा ऑडिट करेगी। उन्होंने कहा कि ऑडिट के दौरान पहचानी गई कमियों को एक सप्ताह के भीतर दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समिति को तिमाही आधार पर सुरक्षा ऑडिट करना चाहिए। डॉ. हितिंदर कौर ने कहा, “अस्पताल में यौन उत्पीड़न पर पांच सदस्यीय आंतरिक समिति गठित करने की सलाह दी जाती है। समिति कम से कम तीन महिला सदस्यों के साथ सुविधा प्रभारी की अध्यक्षता में काम करेगी।”
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Payal
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