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Punjab.पंजाब: मोहाली की एक अदालत ने बकरपुर गांव में ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमएडीए) की एरोट्रोपोलिस टाउनशिप परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़े 137 करोड़ रुपये के अमरूद के बाग मुआवजा मामले में आरोपी सुखदेव सिंह की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। वीबी ने 12 फरवरी को सुखदेव को सरकारी अधिकारियों और अन्य लोगों के साथ मिलीभगत करके अपने और अपनी पत्नी के खातों में लगभग 12 करोड़ रुपये का मुआवजा धोखाधड़ी से प्राप्त करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष की सुनवाई के बाद अदालत ने उसे जमानत दे दी और उसे 50,000 रुपये का बांड जमा करने का निर्देश दिया। वीबी ने कहा कि सुखदेव कथित तौर पर कानूनी कार्यवाही से बच रहा था। अब तक इस मामले में सात सरकारी अधिकारियों सहित 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वीबी ने आरोप लगाया कि एरोट्रोपोलिस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान अमरूद के बागों के लिए अवैध मुआवजे का दावा करने के लिए सुखदेव ने बकरपुर में 3 कनाल और 16 मरले जमीन खरीदी। बाद में, उन्होंने कथित तौर पर मुख्य आरोपी भूपिंदर सिंह, जो कि बकरपुर निवासी है, के साथ मिलकर साजिश रची और अपनी जमीन पर फलदार अमरूद के बाग होने का झूठा दावा किया।
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