![Punjab Govt की खर्च का खुलासा करने में अनिच्छा पर सवाल उठाया, हलफनामा मांगा Punjab Govt की खर्च का खुलासा करने में अनिच्छा पर सवाल उठाया, हलफनामा मांगा](https://jantaserishta.com/h-upload/2025/02/06/4365704-1.webp)
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Punjab.पंजाब: पंजाब सरकार द्वारा राज्य के व्यय के विवरण के संबंध में न्यायिक निर्देशों का पालन करने में स्पष्ट अनिच्छा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की जांच के दायरे में आ गई है। राज्य से विज्ञापन और नए वाहनों की खरीद पर किए गए व्यय का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, लेकिन चार महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी ने कहा है कि हलफनामे में उल्लिखित कारणों से पता चलता है कि राज्य का निर्देश का पालन करने का कोई इरादा नहीं था। न्यायमूर्ति तिवारी भारतीय चिकित्सा संघ, पंजाब और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा वरिष्ठ वकील डीएस पटवालिया और अधिवक्ता आदित्यजीत सिंह चड्ढा के माध्यम से राज्य और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। पिछले साल 23 सितंबर को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज ने कहा था कि याचिकाकर्ता आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत अस्पताल/चिकित्सा संस्थान हैं और 500 करोड़ रुपये से अधिक के लंबित बकाया/बिल जारी करने की मांग कर रहे हैं। देनदारी स्वीकार कर ली गई थी, लेकिन केवल लगभग 26 करोड़ रुपये ही जारी किए गए थे।
न्यायमूर्ति भारद्वाज ने प्रिंट और ऑडियो-वीडियो मीडिया में विज्ञापन, मंत्रियों, विधायकों और क्लास-1 अधिकारियों के घरों और कार्यालयों के जीर्णोद्धार और नए वाहनों की खरीद पर हुए खर्च का ब्योरा भी मांगा था। प्रमुख सचिव वित्त को विशिष्ट मदों के तहत किए गए खर्चों का ब्योरा देते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने 23 जनवरी को अपने बाद के आदेश में प्रमुख सचिव को 23 सितंबर, 2024 को जारी निर्देशों का पालन न करने के कारणों का खुलासा करते हुए एक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा। न्यायमूर्ति तिवारी ने कहा, "यह अदालत, प्रथम दृष्टया, इस राय पर है कि प्रमुख सचिव, वित्त ने आदेश का अनुपालन न करके पहले ही इस अदालत की अवमानना की है।" जब मामला फिर से सुनवाई के लिए आया, तो न्यायमूर्ति तिवारी की पीठ ने कहा कि राज्य सितंबर 2024 के आदेश का पालन करने में विफल रहा है। बल्कि, आदेश का पालन न करने के कारणों का खुलासा करते हुए एक नया हलफनामा दायर किया गया था। न्यायमूर्ति तिवारी ने कहा, "हलफनामे में बताए गए कारणों से पता चलता है कि राज्य सरकार के पास निर्देश का पालन करने का कोई इरादा नहीं है।" उन्होंने महाधिवक्ता से राज्य सरकार की अनुपालन करने की इच्छा के बारे में पूछा। मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को तय करते हुए न्यायमूर्ति तिवारी ने राज्य सरकार को अपनी मंशा स्पष्ट करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा, "अगली सुनवाई तक पंजाब सरकार की मंशा के बारे में इस अदालत को जानकारी मुहैया कराई जाएगी कि क्या वे आदेश का अनुपालन करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं।"
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Payal
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