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पंजाब सरकार मंगलवार को राज्य विधानसभा में एक नया विधेयक लाएगी, जिसके तहत राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति नहीं रहेंगे।
प्रस्तावित विधेयक में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होंगे।
विधेयक सभी 13 राज्य विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में संशोधन करेगा।
राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच एक विवाद तब छिड़ गया था जब राज्यपाल ने सरकार द्वारा किए गए कुलपतियों के पद के लिए चयन को रोक दिया था।
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