पंजाब

सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने वालों पर पंजाब सरकार सख्त, इसे इस्तेमाल करने और बेचने वालों पर तय जुर्माना

Gulabi Jagat
9 Oct 2022 11:11 AM GMT
सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने वालों पर पंजाब सरकार सख्त, इसे इस्तेमाल करने और बेचने वालों पर तय जुर्माना
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सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथिन कैरी बैग के इस्तेमाल पर जुर्माना तय किया गया है। सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथिन कैरी बैग के निर्माता और उपयोगकर्ता के लिए अलग से जुर्माना भी तय किया गया है। इसके साथ ही यह भी नियम बनाया है कि बरामद सामग्री दंडनीय है या नहीं इसका फैसला 2016 के तहत नियुक्त स्थानीय क्षेत्र द्वारा किया जाएगा।
निगम आयुक्त एवं कार्यपालक अधिकारी को समय-समय पर अपने-अपने क्षेत्रों में प्लास्टिक कैरी बैग एवं सिंगल यूज प्लास्टिक की पहचान करने एवं न करने का अधिकार होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बनाने वाली कंपनी पर पहली बार 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और उसके बाद हर बार दोगुना यानी 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
सिंगल यूज प्लास्टिक: प्लास्टिक जिसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। हम अपने दैनिक जीवन में कई ऐसे उत्पादों का उपयोग करते हैं जो सिंगल यूज प्लास्टिक हैं। इसमें प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक की बोतलें, स्ट्रॉ, कप, प्लेट, खाने के पैकेट शामिल हैं।
प्रतिबंधित पॉलीथिन: 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलीथीन बैग के निर्माण और उपयोग पर देश भर में प्रतिबंध लगा दिया गया है। उल्लंघन करने वालों को आईपीसी की धारा 133 (बी) के तहत दंडित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कोई गंभीरता नहीं बरती गई है।
जुर्माने का प्रावधान : विक्रेता को निर्यात पर 100 ग्राम के लिए 2000 रुपये, 161 ग्राम से 500 ग्राम के लिए 3800 रुपये, 561 ग्राम से 1 किलो के लिए 5000 रुपये, 1 किलो से ऊपर और 5 किलो तक 10000 रुपये, 5 किलो से ऊपर 20000 रुपये तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है
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