
Punjab पंजाब सरकार ने पटियाला ज़िले के लंग गांव की महिला सरपंच और पूरी ग्राम पंचायत के खिलाफ जारी सस्पेंशन ऑर्डर रद्द कर दिए हैं और तीन हफ़्ते के अंदर नई जांच करने का निर्देश दिया है।
यह फ़ैसला रूरल डेवलपमेंट और पंचायत डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अजीत बालाजी जोशी ने लिया, जिन्होंने सस्पेंड किए गए पंचायत सदस्यों की अपील मान ली और मामले को निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए डायरेक्टर, रूरल डेवलपमेंट और पंचायत को वापस भेज दिया।
डायरेक्टरेट ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट और पंचायत ने 29 अप्रैल को गांव के सरपंच और सात सदस्यों वाली ग्राम पंचायत को गांव के तालाबों से मिट्टी की गैर-कानूनी खुदाई और बिक्री और डेवलपमेंट फंड के कथित गलत इस्तेमाल समेत गड़बड़ियों के आरोपों के बाद सस्पेंड कर दिया था। अधिकारियों ने पंचायत के बैंक अकाउंट भी फ़्रीज़ कर दिए थे और चुने हुए प्रतिनिधियों के कार्यकाल से जुड़े रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी थी। सरपंच जसविंदर कौर की लीडरशिप में सस्पेंड किए गए सदस्यों ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के सामने इस कार्रवाई को चुनौती दी थी।





