पंजाब
Punjab सरकार ने नकली बीजों की बिक्री को गैर-जमानती अपराध बनाया
Ratna Netam
26 July 2025 1:28 PM IST

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Punjab.पंजाब: पंजाब मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को नकली बीजों की बिक्री को गैर-जमानती अपराध बनाने के लिए बीज (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2025 को मंज़ूरी दे दी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यहाँ हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि बीज अधिनियम, 1966 की धारा 19 में इसके लागू होने के बाद से कोई संशोधन नहीं किया गया है, जिसके कारण जुर्माने और दंड पर कोई रोक नहीं है। इसलिए मंत्रिमंडल ने अधिनियम में संशोधन करने और धारा 7 के उल्लंघन के लिए धारा 19ए जोड़ने, जुर्माने और दंड को बढ़ाने के साथ-साथ इसे एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाने के लिए एक विधेयक पारित करने को मंज़ूरी दे दी। हरियाणा सरकार पहले ही अधिनियम में ये संशोधन कर चुकी है।
नवीनतम प्रावधान के अनुसार, किसी भी कंपनी द्वारा पहला अपराध करने पर 1-2 साल की सज़ा के साथ-साथ 5-10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दोबारा अपराध करने पर 2-3 साल की सज़ा और 10-50 लाख रुपये का जुर्माना होगा। डीलर द्वारा इसी तरह का अपराध पहली बार करने पर 6 महीने से एक साल तक की सज़ा और 1 लाख से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा। दोबारा अपराध करने पर 1-2 साल की सज़ा और 5-10 लाख रुपये का जुर्माना होगा। पहले, पहली बार अपराध करने पर 500 रुपये और दोबारा अपराध करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना और छह महीने तक की जेल की सज़ा थी। मंत्रिमंडल ने राज्य में औद्योगिक/व्यावसायिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए भूमि भूखंड (बिक्री या पट्टे के आधार पर) उपलब्ध कराने हेतु एक तंत्र विकसित करने को भी मंज़ूरी दी।
इस कदम का उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ावा देना है। निवेशकों के लिए भूमि भूखंडों की पहचान और प्रावधान के लिए औपचारिक समयबद्ध तंत्र का अभाव बताया जा रहा था। इसलिए, एक व्यापक तंत्र को मंज़ूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने पंजाब राज्य (ग्रुप डी) सेवा नियम, 1963 के नियम 5(बी) और 5(डी) में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है, जिससे नियुक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा मौजूदा 35 वर्ष से बढ़ाकर 37 वर्ष कर दी गई है। एकरूपता के लिए, नियुक्ति की आयु 18 से 37 वर्ष के बीच रखने के लिए नियम 5(बी) में संशोधन किया गया है। नियम 5(डी) के तहत शैक्षणिक योग्यता को 'मध्य' से संशोधित करके 'मैट्रिक' कर दिया गया है। मंत्रिमंडल ने उद्योगपतियों के लिए एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस), केंद्र के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार पंजाब जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) नियमों में संशोधन और पंजाब खाद्यान्न परिवहन नीति 2025 को भी मंजूरी दे दी है।
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