पंजाब
पंजाब सरकार ने बुजुर्गों को लेकर NGO's के लिए जारी किए आदेश
Shantanu Roy
2 Sep 2022 12:41 PM GMT
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चंडीगढ़। बुजुर्गों की भलाई के लिए सरकार पंजाब सरकार लगातार प्रयास कर रही है और बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही स्कीमों को और बेहतर तरीके से लागू करने के लिए रजिस्टर्ड एन.जी.ओज, स्वैच्छिक संगठनों/ट्रस्ट/रेड क्रॉस सोसायटी की भी मदद ली जा रही है। इस संबंध में इच्छुक संस्थानों से 25 सितंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए सामाजिक सुरक्षा एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार बुजुर्गों के लिए कल्याणकारी स्कीमों को और बेहतर तरीके से लागू करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) की मदद ली जाती है। इसके बदले में सरकार गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
उन्होंने कहा कि बठिंडा, फतेहगढ़ साहिब, जालंधर, कपूरथला, पटियाला, तरनतारन, गुरदासपुर, शहीद भगत सिंह नगर, एस.ए.एस. नगर और मालेरकोटला जिलों में वृद्धाश्रम खोलने/चलाने वाली संस्थाएं ऐसे घर कम से कम 25 बुजुर्गों या 50,100,150 बुजुर्गों के 12 महीने में स्थापित कर सकती हों। राज्य/पंचायत राज्य/पंचायती राज्य/स्थानीय सरकार अधीन या अपने बल पर चलाई जा रही संस्थाएं, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान/चेरीटेबल अस्पताल/नर्सिंग होम/मान्यता प्राप्त यूथ संस्थान आवेदन कर सकते हैं। ग्रांट लेने वाली संस्थाओं को अपनी बिल्डिंगें और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए सीनियर सिटीजन घरों को पंजाब मैनेजमेंट स्कीम तहत रजिस्टर्ड करवाना होगा। पंजाब सरकार द्वारा लागू इस स्कीम तहत जो भी संस्थाएं सहायता प्राप्त करने की चाहवान हैं उनके द्वारा जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के साथ संपर्क कर सकते हैं या शर्तों/फॉर्म/पंजीकरण संबंधी प्रक्रिया के लिए https://tinyurl.com/fcaeb22w से डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रांट लेने संबंधी चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अपने आवेदन पूर्ण रूप से मुकम्मल करके संबंधित जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय में 25 सितम्बर 2022 तक भेजे जाएं।
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