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पंजाब सरकार को लगा 10 लाख रुपए का जुर्माना, जानें क्या है मामला
Shantanu Roy
4 Sep 2022 4:46 PM GMT
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बड़ी खबर
चंडीगढ़। चंडीगढ़ उपभोक्ता कमीशन ने पंजाब सरकार के खिलाफ एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेक्टर-46 निवासी अंशुल मोंगा ने पंजाब सरकार के खिलाफ उपभोक्ता कमीशन को शिकायत दी थी। अदालत ने पंजाब सरकार और फाजिल्का इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को 9,21,476 रुपए 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 29 नवंबर 2019 को शिकायत दर्ज होने तक का भुगतान करने का आदेश दिया। इसके अलावा 1 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर देने के भी आदेश दिए हैं।
अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता को मानसिक परेशानी और शोषण का सामना करना पड़ा इसलिए सरकार को कोर्ट खर्च के तौर पर 30 हजार रुपए भी देने होंगे। पंजाब सरकार अपने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में भी समय पर निर्माण कार्य शुरू नहीं कर पाई। शिकायतकर्ता ने पैसे वापिस मांगे तो वह भी नहीं दिए गए। अदालत द्वारा कई अवसर दिए जाने के बावजूद, जवाब नहीं दिया गया जबकि फाजिल्का इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने अपना जवाब दाखिल किया लेकिन इसके साथ कोई सबूत नहीं दे सका।
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