पंजाब

Punjab सरकार पर शहरी विकास फंड डायवर्जन का मामला HC में

Payal
10 April 2026 1:30 PM IST
Punjab सरकार पर शहरी विकास फंड डायवर्जन का मामला HC में
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Punjab.पंजाब: पंजाब सरकार पर शहरी विकास प्राधिकरणों से फंड डायवर्जन का गंभीर आरोप लगाया गया है और यह मामला अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंच गया है। याचिका दायर करने वाले पक्ष ने कहा है कि राज्य सरकार ने शहरी विकास के लिए निर्धारित फंड का दुरुपयोग किया और इसे अन्य योजनाओं में डायवर्ट किया, जिससे मूल उद्देश्यों की पूर्ति प्रभावित हुई।
याचिकाकर्ता का कहना है कि शहरी विकास प्राधिकरणों को आवंटित फंड का उपयोग केवल नगर नियोजन, बुनियादी ढांचे के विकास और नागरिक सुविधाओं के सुधार के लिए होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इन निधियों को अन्य परियोजनाओं और प्रशासनिक खर्चों के लिए खर्च किया। इसके चलते कई शहरी परियोजनाएं अधूरी रह गईं और जनता को लाभ नहीं मिल पाया।
हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है और 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि फंड के गलत उपयोग और डायवर्जन की जांच आवश्यक है और अगर सबूत पाए गए तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि शहरी विकास फंड का डायवर्जन केवल वित्तीय अनियमितता नहीं है, बल्कि इसका प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकों के जीवन स्तर और शहरी बुनियादी ढांचे पर पड़ता है। अधूरी सड़कों, जल आपूर्ति की कमी और अपर्याप्त सार्वजनिक सुविधाओं जैसी समस्याओं का मूल कारण इसी तरह के फंड डायवर्जन में देखा जाता है।
पंजाब सरकार ने मामले पर फिलहाल कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। हालांकि, सरकारी सूत्रों का कहना है कि फंड का उपयोग नियामक और योजना संबंधी प्रक्रियाओं के तहत किया गया और सभी खर्च कानूनी प्रावधानों के अनुरूप हैं। इसके बावजूद, हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार का वित्तीय अनियमितता गंभीर अपराध के समान है और न्यायपालिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगी।
राजनीतिक गलियारों में इस मामले ने हलचल मचा दी है। विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि फंड डायवर्जन जैसी घटनाओं से राज्य की विकास योजनाओं पर असर पड़ता है और जनता के अधिकारों का हनन होता है। उन्होंने कहा कि यह मामला यह दिखाता है कि राज्य में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
हाई कोर्ट की सुनवाई में याचिकाकर्ता ने कहा कि यदि फंड का सही उपयोग नहीं हुआ तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी और न्यायालय को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। अदालत ने सुनवाई के दौरान फंड डायवर्जन के सभी पहलुओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया।
इस मामले से यह स्पष्ट हो गया है कि शहरी विकास फंड का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्य के लिए ही होना चाहिए और किसी भी प्रकार का डायवर्जन गंभीर वित्तीय और कानूनी परिणाम ला सकता है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की कार्रवाई इस बात का संकेत है कि न्यायपालिका राज्य के वित्तीय मामलों में भी सक्रिय है और किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेगी।
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