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पंजाब सरकार ने 'एक विधायक, एक पेंशन' योजना को दी मंजूरी

Teja
13 Aug 2022 2:51 PM GMT
पंजाब सरकार ने एक विधायक, एक पेंशन योजना को दी मंजूरी
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पंजाब सरकार ने शनिवार (13 अगस्त, 2022) को इस संबंध में एक विधेयक को पंजाब के राज्यपाल की सहमति के बाद पूर्व विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए पेंशन देने की अधिसूचना जारी की। यह घोषणा करते हुए कि राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने 'एक विधायक, एक पेंशन' योजना को मंजूरी दे दी है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि AAP सरकार का लक्ष्य करोड़ों की बचत करना है।
सीएम भगवंत मान ने एक ट्वीट में कहा, "मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राज्यपाल ने एक विधायक-एक पेंशन विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है।" राज्य कैबिनेट द्वारा विधेयक को मंजूरी देने के लगभग तीन महीने बाद अपडेट आया है। पंजाब विधानसभा ने 30 जून को पंजाब राज्य विधानमंडल सदस्य (पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 पारित किया था।
इस कानून के तहत एक विधायक को उसके एक कार्यकाल के हिसाब से ही पेंशन दी जाएगी। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि नेता कितनी बार विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। इस कदम से राज्य सरकार को सालाना लगभग 19.53 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है। फरवरी-मार्च के राज्य चुनावों में आम आदमी पार्टी को भारी जनादेश के साथ चुने जाने के तुरंत बाद, पार्टी नेताओं ने कहा था कि वह वीआईपी संस्कृति को पनपने नहीं देगी।
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