पंजाब

Bikram Majithia की अग्रिम जमानत याचिका पर पंजाब को जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय

Ratna Netam
11 Sept 2025 1:12 PM IST
Bikram Majithia की अग्रिम जमानत याचिका पर पंजाब को जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय
x
Punjab.पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पूर्व राज्य मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा अग्रिम ज़मानत के लिए दायर याचिका पर जवाब देने के लिए पंजाब सरकार को दो हफ़्ते का समय दिया है। पीठ ने राज्य को 23 सितंबर तक नोटिस भी जारी किया है। न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने यह निर्देश अमृतसर के सिविल लाइंस थाने में 31 जुलाई को बीएनएस के प्रावधानों के तहत दर्ज एक मामले के संबंध में मजीठिया की याचिका पर दिया है।
अमृतसर की एक अदालत ने इससे पहले शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी। मजीठिया फिलहाल नाभा जेल में बंद हैं। उनके वकील लगातार यह तर्क देते रहे हैं कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है और उन्हें सलाखों के पीछे रखने के लिए उन्हें कई मामलों में झूठा फंसाया जा रहा है।
Next Story