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Punjab.पंजाब: रूपनगर की एक अदालत ने 16 मार्च 2022 को एक महिला के अपहरण और सामूहिक बलात्कार से संबंधित मामले में पांच युवकों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 23 से 27 वर्ष की आयु के आरोपी अजय पाल सिंह, निशान सिंह उर्फ डीजीपी, विशाल सिंह, राजन मसीह और उबेर मसीह पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। आरोपियों को उनके शेष प्राकृतिक जीवन के लिए सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी। अदालत ने उन पर आईपीसी की धारा 376डी के तहत 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्हें आईपीसी की धारा 366 के तहत 10 साल के सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई गई।
आरोपियों के खिलाफ 16 मार्च 2022 को जीरो एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर जाने के लिए आरोपियों से लिफ्ट मांगी थी। आरोपी 15 मार्च की रात को उसे अपनी गाड़ी में एक सुनसान जगह पर ले गए और उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने के बाद उसके साथ बलात्कार किया। बाद में, जब वे महिला के साथ अमृतसर की ओर बढ़ रहे थे, तो पुलिस ने उन्हें बंगा में गाड़ी रोकने का इशारा किया। लेकिन, उन्होंने गाड़ी बैरिकेड्स से टकरा दी। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। सदर बंगा पुलिस स्टेशन में जीरो एफआईआर दर्ज की गई। बाद में, जांच आनंदपुर साहिब पुलिस स्टेशन को सौंप दी गई।
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Payal
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