पंजाब

Punjab: सीमा पार तस्करी के आरोप में किशोर समेत पांच गिरफ्तार

Saba Naaz
2 Oct 2025 6:31 PM IST
Punjab: सीमा पार तस्करी के आरोप में किशोर समेत पांच गिरफ्तार
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Chandigarh चंडीगढ़ : पंजाब पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पाकिस्तान से जुड़े सीमा पार हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने गुरुवार को बताया कि इस नेटवर्क के पाँच सदस्यों को गिरफ़्तार किया गया है, जिनमें एक किशोर भी शामिल है। उनके पास से 12 अत्याधुनिक .30 बोर पिस्तौल और 1.5 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है।
गिरफ़्तार किए गए लोगों में तरनतारन के मारी मेघा गाँव के निवासी जोबन सिंह (22), करणदीप सिंह (19) और अजयपाल सिंह (18), अमृतसर के रानिया गाँव के निवासी जशनप्रीत सिंह (18) और एक 16 वर्षीय किशोर शामिल हैं। डीजीपी यादव ने कहा कि प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि आरोपी, जोबन सिंह और जशनप्रीत सिंह, पाकिस्तान स्थित तस्करों के सीधे संपर्क में थे और हथियारों और नशीले पदार्थों की खेप प्राप्त करने और पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया के ज़रिए संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हथियारों की ये खेप पंजाब में अंतर-गिरोह प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देने के लिए भेजी गई थी।
डीजीपी ने कहा कि मामले में पूरी सांठगांठ का पर्दाफाश करने के लिए आगे की जाँच जारी है। पुलिस आयुक्त (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कार्रवाई का विवरण साझा करते हुए बताया कि हकीमा इलाके में एक नाके के दौरान पुलिस टीमों ने संदिग्ध जोबन सिंह, करणदीप सिंह और अजयपाल सिंह को गिरफ्तार किया और उनके पास से पाँच .30 बोर की पिस्तौलें बरामद कीं। उन्होंने बताया कि तीनों एक ही गाँव के हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास स्थित है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान स्थित तस्कर हथियारों और नशीले पदार्थों की खेप गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि खुलासे के आधार पर, गिरफ्तार आरोपी जोबन सिंह के साथियों, जशनप्रीत सिंह और एक किशोर को सात पिस्तौलों के साथ गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि जोबन सिंह से लगातार पूछताछ करने पर उसने 1.5 किलोग्राम हेरोइन की खेप के बारे में जानकारी दी, जो उसके द्वारा बताए गए स्थान से बरामद की गई। अमृतसर के गेट हकीमा पुलिस स्टेशन में 28 सितंबर को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 21-सी और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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