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Punjab,पंजाब: जालंधर में 214 नाबालिग वाहन चालकों के माता-पिता, जो मानते थे कि उन्होंने 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ अपना जुर्माना चुका दिया है, को झटका लगा है। एडीजीपी ट्रैफिक, एएस राय ने घोषणा की है कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) द्वारा मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के अनुसार पूर्ण चालान राशि दर्शाने के लिए अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के बाद इन अभिभावकों को अतिरिक्त 20,000 रुपये का भुगतान करना होगा। आरटीओ में सॉफ्टवेयर अपडेट में देरी के कारण, कानून द्वारा निर्धारित 25,000 रुपये के बजाय, अपराधियों से केवल 5,000 रुपये ही वसूले जा रहे थे। राय ने बताया कि सिस्टम अधिक राशि स्वीकार करने में असमर्थ था, लेकिन अपडेट पूरा होने के बाद, इसमें शामिल सभी अभिभावकों को सूचित किया जाएगा और शेष 20,000 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने आगे चेतावनी दी कि अब वाहन जब्त करने सहित सख्त उपाय लागू किए जा रहे हैं।
मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019, धारा 199ए के तहत, नाबालिगों के वाहन चलाने पर गंभीर परिणाम निर्धारित करता है, जिसमें माता-पिता के लिए तीन साल तक की कैद, वाहन का पंजीकरण रद्द करना और नाबालिग चालक को 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने पर प्रतिबंध शामिल है। इन सख्त उपायों के बावजूद, कई माता-पिता कानून की पूरी सीमा से अनजान थे और उनका मानना था कि कम जुर्माना अभी भी लागू होता है। जालंधर में 14-17 वर्ष की आयु के स्कूली बच्चे बिना लाइसेंस, हेलमेट के वाहन चलाते हैं और यहां तक कि ट्रिपल राइडिंग जैसे उल्लंघन भी करते हैं। पंजाब पुलिस ने शुरुआत में माता-पिता को अपने बच्चों को लेने और छोड़ने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए 1 अगस्त से तीन सप्ताह की छूट दी थी। हालांकि, 23 अगस्त से 25 सितंबर तक, पुलिस ने नाबालिगों के वाहन चलाने के लिए 214 चालान जारी किए, साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल बस, वैन और ऑटोरिक्शा चालकों के खिलाफ 63 अतिरिक्त चालान जारी किए। जालंधर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बलबीर राज, जिन्होंने हाल ही में पदभार संभाला है, ने कहा कि उन्हें अभी तक अतिरिक्त जुर्माने के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन वे इस मामले पर गौर करेंगे।
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Payal
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