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Punjab,पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab and Haryana High Court ने पंजाब राज्य को प्रथम दृष्टया खरीदे गए अनाज को सुरक्षित करने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई है। पीठ ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रधान सचिव को पंजाब राज्य अनाज खरीद निगम, मार्कफेड और पंसप के प्रबंध निदेशकों के साथ वर्चुअल रूप से पेश होने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल ने कहा, "प्रथम दृष्टया, राज्य के निकाय खरीदे गए अनाज को सुरक्षित करने के अपने कर्तव्यों में विफल रहे हैं। यदि इस न्यायालय द्वारा कोई निर्देश जारी किया जाता है, तो उसके व्यापक निहितार्थ होंगे।" पीठ कालरा ट्रेडिंग कंपनी और एक अन्य याचिकाकर्ता द्वारा वकील चरणजीत सिंह बख्शी, गौरव गोयल और गौरव गर्ग के माध्यम से राज्य और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
न्यायमूर्ति क्षेत्रपाल ने पाया कि दो रिट याचिकाएं कमीशन एजेंटों द्वारा दायर की गई थीं, जिसमें शिकायत की गई थी कि राज्य के निकाय उनके द्वारा खरीदे गए धान को हटाने में विफल रहे हैं। न्यायमूर्ति क्षेत्रपाल की पीठ के समक्ष उपस्थित होकर, याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले बख्शी और अन्य वकीलों ने कहा कि निर्देशों के अनुसार राज्य के निकायों द्वारा धान खरीदे जाने के 72 घंटे के भीतर उसे हटाना आवश्यक है। पीठ को यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ताओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। न्यायमूर्ति क्षेत्रपाल ने प्रतिवादियों की दलीलों पर भी ध्यान दिया कि स्टॉक को खाली करने में देरी चावल मिल मालिकों द्वारा पैदा की गई समस्याओं के कारण हुई है। लेकिन 30 नवंबर तक पूरा स्टॉक खाली कर दिया जाएगा। न्यायालय द्वारा पूछे गए इस सवाल पर कि 'अगर भारी बारिश के कारण अनाज को नुकसान हुआ तो क्या होगा?', प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहे।
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Payal
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