परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने शुक्रवार को नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) जारी करने के काम के निलंबन को गंभीरता से लेते हुए शर्तों का पालन करने में विफल रहने के लिए स्मार्ट चिप लिमिटेड को अनुबंध समाप्ति नोटिस जारी किया। निर्धारित समय-सीमा में आरसी और डीएल जारी करने की शर्तें।
इससे पहले कंपनी को काम रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, कंपनी ने नोटिस का पर्याप्त जवाब नहीं दिया था।
परिवहन मंत्री ने विवरण देते हुए कहा, "कंपनी के प्रबंधन को निर्देश दिया गया था कि देरी की रिपोर्टों के मद्देनजर अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार समयबद्ध तरीके से काम पूरा किया जाए।"
मंत्री ने कहा कि एल-2 और एल-3 कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को काम के आवंटन के लिए ऑफर लेटर जारी किए जा रहे हैं, ताकि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस जल्द से जल्द जारी किए जा सकें. भुल्लर ने कहा कि समझौते पर खरे नहीं उतरने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने कहा कि एडीजीपी (ट्रैफिक) एएस राय को डिजीलॉकर या एम-परिवहन ऐप से डाउनलोड की गई आरसी और डीएल को वैध दस्तावेज मानने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन ऑनलाइन दस्तावेजों को दिखाने वाले यात्रियों का चालान नहीं काटा जाना चाहिए।