पंजाब
Punjab: फेसबुक, यूट्यूब को पुलिसकर्मी और महिला की बातचीत का ऑडियो क्लिप हटाने को कहा गया
Ratna Netam
10 April 2025 3:24 PM IST

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Punjab.पंजाब: यहां की एक अदालत ने फेसबुक, यूट्यूब और एक्स समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक विवादित ऑडियो क्लिप को तुरंत हटाने का आदेश दिया है, जिसमें एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा एक महिला से यौन संबंधों के लिए कथित बातचीत की गई है। यह आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट विभा राणा की अदालत ने 7 अप्रैल को दिया और बुधवार को अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया। अदालत ने आदेश दिया, "कोई भी व्यक्ति, समूह, पेज, हैंडलर या डिजिटल इकाई विवादित सामग्री या उसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित समान प्रकृति की कोई भी सामग्री पोस्ट, रीपोस्ट, टैग, अपलोड या प्रसारित नहीं करेगी, अगर वह अप्रमाणित, असत्यापित, मनगढ़ंत है या किसी व्यक्ति या संस्था, विशेष रूप से कानून प्रवर्तन एजेंसी की गरिमा को नुकसान पहुंचाने, बदनाम करने या नुकसान पहुंचाने के इरादे से बनाई गई है।"
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि सामग्री को "गुमराह करने के इरादे से डिजिटल रूप से हेरफेर किया गया था"। अदालत ने यह आदेश सामाजिक कार्यकर्ता देविंदर सिंह कालरा द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनाया। इसके अलावा, अदालत ने पंजीकृत या अपंजीकृत डिजिटल समाचार प्रकाशकों, वेब-आधारित पोर्टलों या मोबाइल एप्लिकेशन सहित स्वतंत्र डिजिटल समाचार प्लेटफार्मों को ऐसी सामग्री को तुरंत हटाने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, “इस अदालत ने आवेदक के विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्कों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और पाया है कि वे वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर पुख्ता और ठोस हैं।”
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