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Punjab.पंजाब: 2 अप्रैल को हेरोइन के साथ गिरफ्तार की गई पंजाब पुलिस की बर्खास्त महिला कांस्टेबल अमनदीप कौर को आज जिला न्यायालय ने जमानत दे दी। उसने 29 अप्रैल को न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी। गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अमनदीप कौर को जमानत देने का फैसला किया। पुलिस ने दावा किया था कि उसने 17.71 ग्राम हेरोइन के साथ अमनदीप कौर को गिरफ्तार किया है। इस मामले ने लोगों का ध्यान खींचा था, डीजीपी ने उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया था और यह घटना कई दिनों तक सुर्खियों में रही थी। कई पुलिस अधिकारियों के साथ उसके करीबी संबंधों के बारे में भी आरोप लगाए गए थे। इन घटनाक्रमों के बाद पंजाब पुलिस के अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उससे पूछताछ की, लेकिन अभी तक उन पूछताछों से कोई खुलासा नहीं हुआ है।
उसके वकील ने कहा कि उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर गुरुवार को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) मामलों के लिए नामित विशेष न्यायालय में सुनवाई हुई। उन्होंने अदालत के समक्ष महिला कांस्टेबल का पक्ष रखते हुए दावा किया कि कांस्टेबल के पास से कोई हेरोइन बरामद नहीं हुई है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश महेश कुमार की विशेष अदालत ने 50,000 रुपये का बांड भरने के बाद उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस ने अभी तक अदालत में आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया है। विशेष अदालत ने बर्खास्त महिला कांस्टेबल को बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ने का आदेश दिया। साथ ही, उसे सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और न ही मामले से जुड़े किसी व्यक्ति को धमकाने या भड़काने का प्रयास करना चाहिए। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि बर्खास्त कांस्टेबल को हर सुनवाई में अदालत में पेश होना चाहिए और अगर वह ऐसा करने में विफल रहती है, तो उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी।
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