पंजाब

Punjab डेरा प्रमुख की 10 साल की सज़ा बरकरार

Kiran
12 Aug 2026 11:04 AM IST
Punjab डेरा प्रमुख की 10 साल की सज़ा बरकरार
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Punjab पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने नवंबर 2000 में डेरा नूर विश्व रूहानी चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख धनवंत सिंह को एक महिला के साथ रेप का दोषी ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखा है। इंडियन पीनल कोड की धारा 376 के तहत दोषी ठहराए जाने के खिलाफ उनकी अपील को खारिज करते हुए, बेंच ने कहा कि "पीड़िता के बयान पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।"

कोर्ट ने पीड़िता की उस अपील को भी खारिज कर दिया जिसमें सजा को 10 साल से बढ़ाकर उम्रकैद करने की मांग की गई थी। हालांकि, कोर्ट ने उसे यौन उत्पीड़न के सदमे और उसके बाद न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ने के लिए 6 लाख रुपये का मुआवजा दिया। जस्टिस रमेश कुमारी ने होशियारपुर के एडिशनल सेशन जज, फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा 29 जनवरी, 2005 को दोषी ठहराने और सजा सुनाने के साझा फैसले से जुड़े तीन मामलों का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया। उन पर 25 और 26 नवंबर, 2000 की रात महिला के साथ रेप करने का आरोप था।

जस्टिस रमेश कुमारी ने इस बात पर ध्यान दिया कि इस मामले में एक ऐसा परिवार शामिल था जो सालों से आरोपी को मानता आ रहा था। धनवंत सिंह डेरा में एक धार्मिक उपदेशक और उसके चेयरमैन और ट्रस्टी थे। कोर्ट ने दर्ज किया कि "इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरोपी धनवंत सिंह डेरा नूर विश्व रूहानी चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख थे"।

पीड़िता के पिता लंबे समय से डेरा के अनुयायी थे और वहां जाते रहते थे। पीड़िता ने सितंबर 2000 में नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लिया था। कुछ समय बाद, उसने कोर्स छोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन उसके माता-पिता इसके पक्ष में नहीं थे। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि वह 25 नवंबर, 2000 को अपने पिता के कहने पर डेरा गई थी ताकि उसे काउंसलिंग मिल सके। उसकी मां पहले से ही वहां मौजूद थी। उसने घटना के बारे में अपने पिता को 31 दिसंबर, 2000 को बताया, जब उसके माता-पिता उसे फिर से डेरा ले गए थे। जस्टिस रमेश कुमारी ने कहा: "रेप का अपराध लोगों की नजरों से दूर कमरे की चारदीवारी के भीतर किया जाता है। आरोपी के कितने भी समर्पित अनुयायी क्यों न हों, लेकिन आरोपी किसी कमजोर व्यक्ति के अलावा किसी और की शारीरिक गरिमा का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करेगा।" जस्टिस रमेश कुमारी ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता को इसलिए चुना क्योंकि उसका परिवार पिछले 15-16 सालों से उसे जानता था और डेरा बनने के समय से ही उसका अनुयायी था; अपराध भी वहीं हुआ था।

“आरोपी ने उसे पीड़िता के तौर पर इसलिए चुना क्योंकि उसे लगा कि उसका परिवार उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा कि आरोपी ने उसका यौन शोषण किया है, क्योंकि परिवार पहले से ही उसके पढ़ाई छोड़ने के विचार के खिलाफ था। इस तरह, पीड़िता के परिवार के खास हालात और उसकी कमज़ोर मानसिक स्थिति को देखते हुए आरोपी ने अपनी हवस पूरी करने के लिए उसे चुना, अपने कमरे में बुलाया और उसका यौन शोषण किया; इसलिए पीड़िता के बयान पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।”

इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से वकील नवकिरण सिंह और वकील हरमीत सिंह ने बेंच की मदद की।

जस्टिस रमेश कुमारी ने इस बात का भी ज़िक्र किया कि आरोपी को श्री अकाल तख्त साहिब — जो “सिख धर्म में सर्वोच्च धार्मिक संस्था” है — ने ‘तनखैया’ घोषित किया था। उस संदर्भ में उस पर ‘मनमत्ती’ (धार्मिक नियमों के खिलाफ आचरण) में शामिल होने का आरोप था, जिसमें शराब और मांस का सेवन शामिल था।

अदालत ने कहा, “सिख धर्म जीवन जीने का एक ऐसा तरीका सिखाता है जिसमें व्यक्ति का पारिवारिक जीवन होता है, ज़मीन-जायदाद होती है, पेशा होता है और वह अपने जुनून को पूरा करता है।” अदालत ने आगे कहा कि सिख धर्म “नाम, सेवा और ‘कीरत’” पर आधारित है, जिसका अर्थ है “श्री गुरु ग्रंथ साहिब के भजनों का पाठ करना, मानवता की सेवा करना और ईमानदारी से आजीविका कमाना”।

बेंच ने कहा, “अगर कोई सिख ‘मनमत्ती’ में शामिल होता है, तो यह धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ है। श्री अकाल तख्त द्वारा हुक्मनामे के ज़रिए आरोपी पर ‘तनखाह’ (धार्मिक दंड) लगाना ही यह साबित करता है कि आरोपी सिख सिद्धांतों के अनुसार नेक जीवन नहीं जी रहा था। हालांकि हुक्मनामे में उसे ‘तनखैया’ घोषित किया गया था, लेकिन उसमें स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया था कि वह अनैतिक या गलत कामों में शामिल था या उस पर बलात्कार का आरोप था।” बेंच ने यह भी कहा कि बलात्कार सार्वजनिक नज़रों से दूर किया गया था। सज़ा बढ़ाने की अपील को खारिज करते हुए जस्टिस रमेश कुमारी ने कहा: “अपराध को खत्म करना राज्य का एक ज़रूरी काम है। समाज से अपराध को जड़ से मिटाने के लिए सही सज़ा देना ज़रूरी है। अपराध को रोकने के लिए सज़ा की सख़्ती से ज़्यादा सज़ा का तय होना ज़रूरी है। इसलिए, पीड़ित की ओर से आरोपी को उम्रकैद की सज़ा देने की अपील खारिज की जाती है।”

मुआवज़े की अपील पर जस्टिस रमेश कुमारी ने कहा: “विवादित फ़ैसले को देखने के बाद यह पता चला है कि ट्रायल कोर्ट ने पीड़ित को कोई मुआवज़ा नहीं दिया है। पीड़ित को आरोपी के हाथों यौन उत्पीड़न का सदमा झेलना पड़ा और उसके बाद न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के अनुसार उसे मुआवज़े के तौर पर 6 लाख रुपये दिए जाते हैं।”

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