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Punjab अमृतसर : जेल में बंद पंजाब के सांसद अमृतपाल सिंह संधू के सात सहयोगियों को शुक्रवार को पंजाब की एक अदालत ने 2023 अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमला मामले में चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। अदालत ने आरोपियों से आगे की पूछताछ करने और मामले में सबूत बरामद करने के लिए पुलिस को आरोपियों की रिमांड मंजूर की। पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) इंद्रजीत सिंह ने कहा कि पंजाब पुलिस ने सात दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन अदालत ने केवल चार दिन की रिमांड की अनुमति दी।
सिंह ने एएनआई को बताया, "हमें सात आरोपियों की चार दिन की रिमांड मिली है। पुलिस ने पूछताछ के लिए उनकी सात दिन की रिमांड की मांग की थी। आरोपियों को अब 25 मार्च को अदालत में पेश किया जाएगा।" डीएसपी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि असम की डिब्रूगढ़ जेल में पहले राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत बंद आरोपियों को अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमला मामले में गिरफ्तार किया गया था, जहां उन्होंने हथियारों के साथ पुलिस स्टेशन पर हमला किया था।
उन्होंने कहा कि आरोपियों को अमृतसर जेल में रखा जाएगा। आरोपियों को असम के डिब्रूगढ़ जेल में एनएसए के तहत रखा गया था। रिहा होने के बाद, हमने उन्हें अपने मामले (2023 अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमला मामले) में गिरफ्तार किया और उन्हें अदालत में पेश किया। वे सभी अमृतपाल सिंह के करीबी सहयोगी हैं। उन्हें अमृतसर की जेल में रखा जाएगा," सिंह ने कहा।
उन्होंने (अजनला) पुलिस स्टेशन पर हथियारों से हमला किया था। हम वाहन और मोबाइल फोन बरामद करेंगे। उन्होंने सबूत नष्ट कर दिए होंगे, लेकिन हम उन्हें बरामद करेंगे क्योंकि लिंक सबूत महत्वपूर्ण हैं," उन्होंने कहा।
अमृतपाल सिंह संधू के करीबी सहयोगियों में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील रितु राज संधू ने कहा, "अदालत ने पूछताछ के लिए पुलिस को चार दिन की रिमांड दी है। वे मोबाइल फोन और हथियार बरामद करना चाहते हैं।" अधिकारियों के अनुसार, सात आरोपियों में बसंत सिंह, भगवंत सिंह बाजेखाना, गुरमीत सिंह बुक्कनवाला, सरबजीत कलसी, रंजीत कलसी, गुरिंदर पाल सिंह गुर्री औजला, हरजीत सिंह उर्फ चाचा और कुलवंत सिंह शामिल हैं।
इससे पहले, डिब्रूगढ़ में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अदालत ने एनएसए के तहत दर्ज दो आरोपियों, बसंत सिंह और सरबजीत सिंह गिल की ट्रांजिट रिमांड को मंजूरी दे दी थी। एडवोकेट समीर टोडी ने कहा कि दोनों बंदियों को पंजाब में संबंधित अदालत में उपस्थित रहने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि दो अन्य बंदियों को ट्रांजिट रिमांड के लिए 17 मार्च को डिब्रूगढ़ में सीजेएम अदालत में पेश किया गया था।
टोडी ने एएनआई को बताया, "दो एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) बंदियों, बसंत सिंह और सरबजीत सिंह गिल को सीजेएम (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) अदालत में ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया गया। सीजेएम अदालत ने ट्रांजिट रिमांड के लिए अवधि की अनुमति दी है। संबंधित अदालत (पंजाब में) ने दोनों बंदियों को 23 मार्च को दोपहर से पहले अदालत में पेश करने को कहा है।" टोडी ने कहा कि तीन और आरोपियों को आज ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया जाएगा क्योंकि पंजाब पुलिस अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमले के मामले में उन सभी को गिरफ्तार कर रही है।
उन्होंने कहा, "दो अन्य बंदियों को ट्रांजिट रिमांड के लिए अदालत में पेश किया गया और उन्हें अदालत में पेश करने के लिए 22 मार्च का समय दिया गया। तीन और लोगों को पेश किया जाएगा। इन लोगों को पंजाब पुलिस अजनाला पुलिस स्टेशन मामले के सिलसिले में गिरफ्तार कर रही है।" इससे पहले, डिब्रूगढ़ अदालत ने पंजाब पुलिस को खालिस्तान समर्थक नेता अमृतपाल सिंह के दो सहयोगियों की ट्रांजिट रिमांड दी थी। (एएनआई)
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