पंजाब

Punjab: न्यायालय ने राजस्व अधिकारियों के वेतन कुर्क करने का आदेश दिया

Ratna Netam
2 May 2025 1:01 PM IST
Punjab.पंजाब: संगरूर जिले के मूनक और खनौरी क्षेत्रों में घग्गर नदी को चौड़ा करने के लिए कई गांवों की भूमि अधिग्रहण से संबंधित एक मामले में संगरूर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उपिंदर सिंह जंडू की अदालत ने मूनक उपमंडल में तैनात कई राजस्व अधिकारियों के वेतन कुर्क करने के आदेश दिए हैं। मूनक और खनौरी क्षेत्रों के गांवों में अधिग्रहित भूमि के मालिकों (किसानों) को संतुलित भुगतान के संबंध में मामले के प्रति/गणना रिपोर्ट बनाने में अधिकारियों के “ढीले रवैये” के कारण वेतन कुर्क करने का आदेश दिया गया है। जगजीत सिंह और अन्य के वकील ललित गर्ग ने आज यहां यह जानकारी देते हुए कहा कि उनके मुवक्किलों की भूमि वर्ष 2008 में घग्गर नदी को चौड़ा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई थी, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक उन्हें अधिग्रहित भूमि का पूरा और अंतिम भुगतान नहीं किया गया है।
अदालत ने अपने आदेश में राजस्व अधिकारियों, नायब तहसीलदार तरलोचन सिंह, कानूनगो परमजीत सिंह, मूनक एसडीएम कार्यालय में क्लर्क विक्रम, खनौरी उप-तहसील कार्यालय में क्लर्क जगदीप सिंह तथा मूनक उप-मंडल में तैनात सभी संबंधित पटवारियों सुखजिंदर सिंह, परवीन, गौरव बंसल तथा गुरमेल सिंह को 9 मई को सुबह 10 बजे अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि अदालत ने सभी मामलों में उचित रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई की अगली तारीख 9 मई तय की है। जगजीत सिंह तथा अन्य के वकील ललित गर्ग ने यह भी कहा कि भूमि अधिग्रहण के बाद विभिन्न वर्षों में किसानों को कुछ भुगतान किया गया था, लेकिन सरकार द्वारा सभी भूमि मालिकों को अभी तक पूर्ण तथा अंतिम भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि बाद में कई किसानों ने न्याय के लिए संगरूर की सिविल अदालत का दरवाजा खटखटाया।
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