पंजाब

पंजाब कांग्रेस प्रमुख वारिंग का बयान शर्मनाक: CM Mann

Saba Naaz
9 Nov 2025 6:44 PM IST
पंजाब कांग्रेस प्रमुख वारिंग का बयान शर्मनाक: CM Mann
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Chandigarh चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग पर उनके बार-बार दिए गए "विवादास्पद" बयानों और "शर्मनाक" आचरण के लिए तीखा हमला बोला।
वारिंग पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा, "मेरे 32 दांत हैं और कभी-कभी मेरी बातें सच हो जाती हैं। जब 2022 में हमारी सरकार बनी, तो ये कांग्रेसी नेता जनादेश को पचा नहीं पाए और हम पर बेबुनियाद आरोप लगाने लगे। तब भी मैंने कहा था कि इसी गति से तो 2026 तक ये पागल हो जाएँगे। आज राजा वारिंग को देखकर लगता है कि वह भविष्यवाणी सही थी। कोई भी समझदार व्यक्ति उनके जैसा व्यवहार नहीं करेगा।" मुख्यमंत्री ने कहा कि राजा वारिंग द्वारा सिख ककारों और समुदाय की धार्मिक भावनाओं का "मज़ाक" उड़ाने की हालिया हरकतें न केवल उनकी अज्ञानता को दर्शाती हैं, बल्कि कांग्रेस के भीतर गहरी जड़ें जमाए बैठी "सिख-विरोधी" मानसिकता को भी दर्शाती हैं।
मुख्यमंत्री मान ने यहाँ एक बयान में कहा, "कांग्रेस नेतृत्व ने हमेशा सिख धर्म और सिख पहचान के प्रति घोर तिरस्कार दिखाया है। उनके कार्यों से लाखों लोगों की भावनाएँ आहत होती रही हैं और राजा वड़िंग ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कांग्रेस ने न तो इतिहास से कुछ सीखा है और न ही अपने तौर-तरीके बदले हैं।" उन्होंने आगे कहा, "अब ऐसा लगता है कि हमारे सामने अतिरिक्त ज़िम्मेदारियाँ हैं; हमें ऐसे नेताओं के लिए सरकारी मानसिक अस्पताल बनाने पड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी हताशा और नफ़रत सभी हदें पार कर चुकी है। रचनात्मक राजनीति करने के बजाय, वे समुदायों का अपमान कर रहे हैं और ज़हर फैला रहे हैं।"
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि जहाँ आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब के लोगों के लिए स्वच्छ शासन, विकास और कल्याणकारी योजनाएँ देने पर केंद्रित है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व व्यक्तिगत हमलों और नाटकबाज़ी में व्यस्त है। पिछले हफ़्ते, राजा वारिंग को राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह के ख़िलाफ़ कथित तौर पर जातिवादी टिप्पणी करने के आरोप में तलब किया था, लेकिन 11 नवंबर को होने वाले तरनतारन विधानसभा उपचुनाव में अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए वे आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए। राजा वारिंग पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की संबंधित धाराओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत यह टिप्पणी करने के आरोप में मामला दर्ज किया था।
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