
Punjab पंजाब राज्य कैबिनेट ने शनिवार को रिवाइज़्ड सैलरी, पेंशन, लीव इनकैशमेंट और डियरनेस अलाउंस (DA) के पेंडिंग एरियर से जुड़ी कैबिनेट सब-कमेटी को फिर से बनाने के लिए एक्स-पोस्ट फैक्टो मंज़ूरी दे दी। कमेटी 1 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2021 के बीच रिवाइज़्ड सैलरी और पेंशन बेनिफिट्स से होने वाले एरियर के पेमेंट पर विचार करेगी, साथ ही 1 जुलाई, 2021 से 31 मार्च, 2024 तक के पेंडिंग DA और डियरनेस रिलीफ ड्यूज़ की भी जांच करेगी। पैनल अलग-अलग कैटेगरी के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA और डियरनेस रिलीफ से जुड़े मामलों की भी स्टडी करेगा।
प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 के तहत करप्शन के मामलों का तेज़ी से निपटारा पक्का करने के लिए, कैबिनेट ने पूरे पंजाब में सात एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट बनाने को भी मंज़ूरी दी। तीन कोर्ट SAS नगर में बनाए जाएंगे, जबकि जालंधर, लुधियाना, अमृतसर और पटियाला में एक-एक कोर्ट बनाया जाएगा। इन कोर्ट के कामकाज के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजों के सात पदों के साथ-साथ 63 सपोर्टिंग स्टाफ पदों को बनाने को भी मंज़ूरी दी गई।
कैबिनेट ने पंजाब सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स, 2007 के रूल्स 7, 10, 12 और अपेंडिक्स ‘B’ में बदलावों को भी हरी झंडी दे दी। प्रस्तावित बदलावों का मकसद पंजाब में काम कर रहे सुपीरियर ज्यूडिशियल अधिकारियों को प्रमोशन से जुड़े फायदे देना है और उम्मीद है कि इससे राज्य की ज्यूडिशियल सर्विस में करियर में आगे बढ़ने के मौके और मज़बूत होंगे।





