पंजाब

Punjab कैबिनेट ने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मंज़ूरी दी

Ratna Netam
8 March 2026 12:34 PM IST
Punjab कैबिनेट ने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मंज़ूरी दी
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Punjab.पंजाब: पंजाब कैबिनेट ने शनिवार को इंडस्ट्रियल और बिज़नेस डेवलपमेंट पॉलिसी, 2026 को मंज़ूरी दे दी। यह पॉलिसी राज्य में नई यूनिट लगाने के इच्छुक लोगों को कई फिस्कल और नॉन-फिस्कल इंसेंटिव देती है। इस पॉलिसी से इस साल 75,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है।
आज सुबह मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह मंज़ूरी दी गई। इस बार, यह एक बड़ी पॉलिसी है जिसे 24 सेक्टर-स्पेसिफिक स्कीम का सपोर्ट है, जिन्हें स्टेकहोल्डर्स के साथ सलाह-मशविरा के बाद बनाया गया है। इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन मिनिस्टर संजीव अरोड़ा ने कहा, "हमें पॉलिसी बनाने के लिए अलग-अलग सेक्टर के इंडस्ट्री लीडर्स से 601 सुझाव मिले थे और 77 परसेंट सुझावों को इसमें शामिल किया गया है।"
प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट (13-15 मार्च) से ठीक पहले घोषित की गई यह पॉलिसी न केवल नए इन्वेस्टर्स पर लागू होगी, बल्कि उन लोगों पर भी लागू होगी जो अपनी मौजूदा यूनिट्स का मॉडर्नाइज़ेशन और विस्तार करना चाहते हैं। सीएम मान ने कहा, "यह पॉलिसी मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज़ और उभरते टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के लिए एक लीडिंग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर पंजाब की स्थिति को मज़बूत करेगी।"
पहली बार, मैन्युफैक्चरिंग, IT और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) में इन्वेस्टर्स को अपना खुद का कस्टमाइज़्ड इंसेंटिव पैकेज बनाने के लिए 20 अलग-अलग इंसेंटिव ऑप्शन में से चुनने की आज़ादी होगी। यह मैन्युफैक्चरिंग के लिए 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा, IT के लिए 250 करोड़ रुपये और GCC में 1,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी देने के इन्वेस्टमेंट थ्रेशहोल्ड लेवल पर आधारित होगा। इसके अलावा, ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम लगाने के लिए 20 करोड़ रुपये की फिक्स्ड कैपिटल सब्सिडी और धान की पराली से चलने वाले बॉयलर पर स्विच करने के लिए 7.50 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। दूसरे इंसेंटिव में फ्रेट सब्सिडी (एक्सपोर्टर्स के लिए हर साल 30 लाख रुपये तक), मार्केटिंग में मदद, रिसर्च और डेवलपमेंट सुविधाओं के लिए सपोर्ट, एक NSE इमर्ज प्लेटफॉर्म, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, पेटेंट रजिस्ट्रेशन, वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम और नहर के पानी के यूज़र चार्ज से छूट शामिल हैं।
पॉलिसी पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि इसमें नौ प्रायोरिटी सेक्टर्स की पहचान की गई है — फ़ूड प्रोसेसिंग, स्पोर्ट्स गुड्स, टेक्सटाइल और उससे जुड़े उद्योग, एग्रो वेस्ट प्रोसेसिंग, ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर, IT, इलेक्ट्रिक व्हीकल और डिफेंस और एयरोस्पेस। इन सेक्टर्स को 25 परसेंट एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा, जैसा कि छह बॉर्डर जिलों और कंडी इलाके में आने वाली सभी इंडस्ट्री को मिलेगा।
इन्वेस्टर्स को पहले दी जाने वाली SGST, स्टाम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन सब्सिडी में छूट भी जारी रहेगी। इन्वेस्टर एलिजिबिलिटी पीरियड को पहले के 7-10 साल से बढ़ाकर अब 10-15 साल कर दिया गया है।
इस पॉलिसी में एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन सब्सिडी जारी रहेगी, हालांकि थ्रेशहोल्ड लेवल कम कर दिया गया है, जिसमें हर यूनिट जो 25 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करती है और 50 एम्प्लॉई रखती है, उसे प्रति एम्प्लॉई 3,000 रुपये और महिलाओं, दलितों और दिव्यांगों के लिए 4,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। IT सेक्टर की कंपनियों और GCC के लिए यह सब्सिडी क्रम से 5,000 रुपये और 7,500 रुपये होगी। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, सीड ग्रांट को शुरू में 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इस पॉलिसी में हेल्थकेयर, टूरिज्म, फिल्म टूरिज्म और हायर एजुकेशन सेक्टर्स को सपोर्ट दिया गया है। कंस्ट्रक्शन में अनलिमिटेड FAR की इजाज़त 45 मीटर की राइट-ऑफ़-वे सड़कों के किनारे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए है। पॉलिसी में एक कंसोलिडेटेड लैंड बैंक बनाने और प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी में बदलाव करने की भी बात है।
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