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Punjab पंजाब। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 में संशोधन को मंजूरी दे दी। संशोधन का उद्देश्य सरकारी स्कूलों के प्रबंधन में अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाना है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाया जा सके।
यह निर्णय पंजाब सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि संशोधन का उद्देश्य स्कूल प्रबंधन समितियों में अभिभावकों और समुदाय की भागीदारी बढ़ाना है ताकि राज्य भर के सरकारी स्कूलों में समग्र शैक्षणिक विकास को सक्षम बनाया जा सके। संशोधन में सरकारी स्कूलों की स्कूल प्रबंधन समिति में सदस्यों की संख्या मौजूदा 12 सदस्यों से बढ़ाकर 16 करने का प्रस्ताव है। इसमें छात्रों के अभिभावकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 सदस्य और शिक्षा, खेल और पाठ्येतर गतिविधियों जैसे क्षेत्रों से चार अन्य सदस्य शामिल हैं। इससे विशिष्ट विशेषज्ञता मिलेगी और विषय-विशिष्ट गतिविधियों में अभिभावकों की भागीदारी और समुदाय की भागीदारी बढ़ेगी।
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कैबिनेट ने विचाराधीन कैदियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए कैदी स्थानांतरण अधिनियम, 1950 में संशोधन करने को भी अपनी सहमति दे दी है। यह प्रक्रिया उन दोनों राज्यों की सहमति से की जाएगी, जहां विचाराधीन कैदी वर्तमान में बंद हैं और जिस राज्य में उन्हें स्थानांतरित किया जाना है और ट्रायल कोर्ट की मंजूरी के बाद। यह कदम पंजाब की जेलों में भीड़भाड़ की स्थिति को कम करने में मददगार होगा।
यह निर्णय पंजाब सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि संशोधन का उद्देश्य स्कूल प्रबंधन समितियों में अभिभावकों और समुदाय की भागीदारी बढ़ाना है ताकि राज्य भर के सरकारी स्कूलों में समग्र शैक्षणिक विकास को सक्षम बनाया जा सके। संशोधन में सरकारी स्कूलों की स्कूल प्रबंधन समिति में सदस्यों की संख्या मौजूदा 12 सदस्यों से बढ़ाकर 16 करने का प्रस्ताव है। इसमें छात्रों के अभिभावकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 सदस्य और शिक्षा, खेल और पाठ्येतर गतिविधियों जैसे क्षेत्रों से चार अन्य सदस्य शामिल हैं। इससे विशिष्ट विशेषज्ञता मिलेगी और विषय-विशिष्ट गतिविधियों में अभिभावकों की भागीदारी और समुदाय की भागीदारी बढ़ेगी।
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कैबिनेट ने विचाराधीन कैदियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए कैदी स्थानांतरण अधिनियम, 1950 में संशोधन करने को भी अपनी सहमति दे दी है। यह प्रक्रिया उन दोनों राज्यों की सहमति से की जाएगी, जहां विचाराधीन कैदी वर्तमान में बंद हैं और जिस राज्य में उन्हें स्थानांतरित किया जाना है और ट्रायल कोर्ट की मंजूरी के बाद। यह कदम पंजाब की जेलों में भीड़भाड़ की स्थिति को कम करने में मददगार होगा।
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