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पंजाब Punjab : फरीदकोट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 2015 के बहबल कलां पुलिस फायरिंग केस से संबंधित फाइल चंडीगढ़ Chandigarh की एक अदालत में भेजने के निर्देश जारी किए हैं और मामले में अभियोजन पक्ष और आरोपियों को आगे की कार्यवाही के लिए 29 जुलाई को वहां पेश होने को कहा है।
यह कदम पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट Punjab and Haryana High Court द्वारा मामले की सुनवाई फरीदकोट से चंडीगढ़ स्थानांतरित करने के करीब डेढ़ महीने बाद उठाया गया है। इस मामले में अक्टूबर 2015 में दो प्रदर्शनकारियों की कथित हत्या के लिए तत्कालीन मोगा एसएसपी समेत कई पुलिस अधिकारियों पर मामला दर्ज किया गया था।
मोगा के पूर्व एसएसपी और मामले में आरोपी चरणजीत शर्मा ने 2019 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और मामले की सुनवाई फरीदकोट से राज्य के बाहर स्थानांतरित करने की मांग की थी।
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Renuka Sahu
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