पंजाब
Punjab में स्कूलों के पास एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर प्रतिबंध
Ratna Netam
26 April 2025 12:47 PM IST

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Punjab.पंजाब: राज्य सरकार ने नाबालिगों को एनर्जी ड्रिंक बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की रक्षा के उद्देश्य से यह निर्देश शुक्रवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा जारी किया गया। यह राज्य भर में शैक्षणिक संस्थानों में और उसके आसपास एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। एफडीए आयुक्त दिलराज सिंह द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में और शहरी क्षेत्रों में 50 मीटर के दायरे में स्थित स्कूल कैंटीन, टक शॉप और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध एक साल तक लागू रहेगा।
यह कदम उन चिंताओं के बाद उठाया गया है, जिनमें कहा गया था कि खाद्य व्यवसाय संचालक (एफबीओ) बच्चों को एनर्जी ड्रिंक बेच रहे हैं, जबकि उत्पाद लेबल पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये “बच्चों के लिए अनुशंसित नहीं हैं”। इन पेय पदार्थों में अक्सर कैफीन और ग्वाराना, टॉरिन, जिनसेंग, इनोसिटोल और विटामिन-बी जैसे अन्य उत्तेजक पदार्थों की उच्च मात्रा होती है, जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों द्वारा अत्यधिक कैफीन के सेवन के जोखिमों को चिन्हित किया है, जिसमें हृदय गति में वृद्धि, चिंता, जठरांत्र संबंधी गड़बड़ी और यहां तक कि गुर्दे की समस्याएं भी शामिल हैं। एफडीए आयुक्त ने स्कूल शिक्षा अधिकारियों, जिला अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा कर्मियों सहित प्रमुख अधिकारियों को निर्देश प्रसारित किया है। उन्हें आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है।
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