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Punjab,पंजाब: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) के दिशा-निर्देशों के तहत, गोपीचंद आर्य महिला कॉलेज में महिला अध्ययन केंद्र ने "लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ 16 दिवसीय सक्रियता" अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए जागरूकता बढ़ाना और कार्रवाई का आग्रह करना था। अभियान की शुरुआत महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की समस्या पर केंद्रित पोस्टर-मेकिंग प्रतियोगिता से हुई। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के साथ आयोजित इस प्रतियोगिता में छात्रों ने भाग लिया, जिन्होंने इस गंभीर सामाजिक समस्या के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। केंद्र ने मध्यस्थता केंद्र की मध्यस्थ एडवोकेट श्रुति भीमवाल द्वारा एक विस्तार व्याख्यान की मेजबानी भी की। व्याख्यान में घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013, POCSO अधिनियम, 2012 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत हाल के प्रावधानों सहित प्रमुख कानूनी ढाँचों की गहन समझ प्रदान की गई। अधिवक्ता भीमवाल ने पीड़ित मुआवज़ा तंत्र पर भी चर्चा की, छात्रों को उनके अधिकारों और कानूनी उपायों के बारे में ज्ञान प्रदान करने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान की।
महिला अध्ययन केंद्र की समन्वयक अमनदीप कौर ने ‘शी-बॉक्स’ पोर्टल के माध्यम से गोपनीय रिपोर्टिंग पर एक सत्र का नेतृत्व किया, जिसमें बताया गया कि पीड़ित प्रभावी ढंग से निवारण कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक छात्रों ने भाग लिया, जिसमें महत्वपूर्ण रुचि और जुड़ाव दिखा। इसके अतिरिक्त, छात्रों को 112 आपातकालीन हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन और 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन सहित आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों के बारे में जानकारी दी गई। सत्रों का उद्देश्य छात्रों को इन आवश्यक संसाधनों से परिचित कराना और उन्हें ज़रूरत पड़ने पर इन सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना था। प्रिंसिपल डॉ रेखा सूद हांडा ने इस प्रभावशाली अभियान के आयोजन में महिला अध्ययन केंद्र की टीम की प्रशंसा की। कार्यक्रम का समन्वय अमनदीप कौर ने किया तथा डॉ नीरज मेहता, ज्योति सिंहमार, शिवांगी विज, रमनजीत कौर और उषामिंदर ने सहयोग दिया।
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Payal
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