पंजाब
Punjab: विधानसभा ने बेअदबी विरोधी विधेयक विधायकों की प्रवर समिति को भेजा
Ratna Netam
16 July 2025 4:36 PM IST

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Punjab.पंजाब: पंजाब विधानसभा ने आज सर्वसम्मति से पंजाब पवित्र धर्मग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक, 2025 को विधायकों की एक प्रवर समिति को भेजने का निर्णय लिया ताकि वह सभी हितधारकों के साथ विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा कर सके, और यदि वे उचित पाए गए तो उन्हें विधेयक में शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार के बहुप्रतीक्षित बेअदबी विरोधी विधेयक पर साढ़े तीन घंटे की बहस के बाद यह निर्णय लिया गया। यह विधेयक कल मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा सदन में पेश किया गया था और आज इस पर चर्चा हुई। मान ने विधेयक पर बहस समाप्त करने के बाद, इस विधेयक को सभी राजनीतिक दलों के विधायकों वाली एक प्रवर समिति को भेजने की सिफ़ारिश की, "...ताकि 3.50 करोड़ पंजाबियों से प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके। समिति को लोगों और धार्मिक नेताओं से परामर्श करने के लिए चार महीने का समय दिया जाए, क्योंकि यह उनका विधेयक है," उन्होंने कहा। उन्होंने आगे कहा कि यह समिति एक संसदीय स्थायी समिति की तरह होगी। उन्होंने वादा किया कि सरकार दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनिश्चित करेगी, क्योंकि इन घटनाओं ने राज्य में अशांति पैदा की है। विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान ने कहा कि प्रवर समिति इस अत्यंत भावनात्मक मुद्दे पर जनता से प्राप्त सुझावों के साथ अधिकतम छह महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
जब मुख्यमंत्री मान ने पूछा कि क्या समिति चार महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है, तो संधवान ने कहा कि उन्होंने छह महीने की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने उनसे सहमति व्यक्त की और कहा कि इस समिति को छह महीने से अधिक समय नहीं लेना चाहिए। इसके बाद, सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया। इस भावनात्मक मुद्दे पर बहस के दौरान, सत्ता पक्ष के विधायकों ने 2015 की बेअदबी की घटनाओं के लिए शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और उसके नेताओं को दोषी ठहराया और कांग्रेस पर इन मामलों में दायर किसी भी आरोपपत्र में बादलों - दिवंगत प्रकाश सिंह बादल और शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल - का नाम आरोपी के रूप में न लेने का आरोप लगाया। वहीं विपक्षी दल के विधायकों ने सरकार पर मामलों का उचित ढंग से बचाव न करने का आरोप लगाया, जिसके कारण मामला पंजाब से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया। विपक्ष के नेता बाजवा ने ऐसी संवेदनशील जाँचों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट समय-सीमा की माँग की। उन्होंने कहा, "ये 30 दिनों के भीतर पूरे हो जाने चाहिए। 15 दिनों का विस्तार एसएसपी द्वारा दिया जा सकता है और आगे का कोई भी विस्तार केवल डीजीपी द्वारा ही दिया जाना चाहिए। बेअदबी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर किसी भी तरह का ज़ुल्म नहीं बोला जाना चाहिए।
आपने सत्ता संभालने के 24 घंटे के भीतर पूर्व पुलिस अधिकारी और अब अपनी ही पार्टी के विधायक, कुंवर विजय प्रताप सिंह की अध्यक्षता वाली एसआईटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने का वादा किया था। अब आपकी पार्टी 1,144 दिनों से सत्ता में है। लेकिन बाद में जब उन्होंने ये मुद्दे उठाए, तो आपकी पार्टी ने उन्हें पाँच साल के लिए निलंबित कर दिया। कभी आपके पोस्टर बॉय रहे, उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के बर्खास्त कर दिया गया।" आप अध्यक्ष और मंत्री अमन अरोड़ा ने पिछली अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों पर आरोपपत्रों में बादलों का नाम न लेने के लिए उंगली उठाई और कहा कि आप सरकार द्वारा नियुक्त एसआईटी ने ऐसा किया है। शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि दोनों दल एक-दूसरे को बचाने के लिए मिलीभगत कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने इस मामले में एक धार्मिक डेरा प्रमुख के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी न देने के लिए आप सरकार से जवाबदेही मांगी। कांग्रेस शासन के दौरान भी, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस मुद्दे पर राजनीति की और जाँच में देरी की। जब आप विधायक अमृतपाल सुखानंद और गुरप्रीत सिंह बनावली ने इन लोगों के नाम मांगे, तो परगट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अकाली दल के विधायक डॉ. सुखविंदर कुमार सुखी ने माँग की कि डॉ. बी.आर. अंबेडकर जैसे नेताओं की बेअदबी करने वालों पर भी बेअदबी के आरोप में मामला दर्ज किया जाना चाहिए। भाजपा विधायक अश्विनी शर्मा और जंगी लाल महाजन ने विधेयक का समर्थन किया और कहा कि देवी-देवताओं की मूर्तियों का अपमान करने वालों पर भी नए अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए।
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