Punjab पंजाब : पंजाब विधानसभा ने मंगलवार को बिना किसी सहमति के “द इंडियन स्टैम्प (पंजाब सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2025”, “द पंजाब आबादी देह (रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स) अमेंडमेंट बिल, 2025” और “द पंजाब लैंड रेवेन्यू (अमेंडमेंट) बिल, 2025” पास कर दिया।पंजाब विधानसभा ने मंगलवार को बिना किसी सहमति के “द इंडियन स्टैम्प (पंजाब सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2025”, “द पंजाब आबादी देह (रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स) अमेंडमेंट बिल, 2025” और “द पंजाब लैंड रेवेन्यू (अमेंडमेंट) बिल, 2025” पास कर दिया।रेवेन्यू, रिहैबिलिटेशन और डिज़ास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर हरदीप सिंह मुंडियन ने एक दिन के स्पेशल सेशन के दौरान ये बिल पेश किए।मुंडियन ने कहा कि इंडियन स्टैम्प एक्ट, 1899 में यह अमेंडमेंट, एक ही लोन ट्रांज़ैक्शन के लिए लेवी के डुप्लीकेशन को हटाकर टाइटल डीड, हाइपोथेकेशन और इक्विटेबल मॉर्गेज जमा करने से जुड़ी स्टैम्प ड्यूटी को रैशनलाइज़ करता है।





